Auto Driver Penalty Rule: राजधानी रांची में अब सभी ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को निर्धारित ड्रेस पहनकर ही वाहन चलाने की अनुमति होगी. इस ड्रेस पर नेम प्लेट लगाना भी जरूरी होगा. यदि कोई चालक इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. यह निर्णय ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी, ऑटो चालक संघ और टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए.
महिला सुरक्षा पर विशेष जोर
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था. ट्रैफिक एसपी ने बताया कि महिलाओं से छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार की शिकायतें लगातार मिल रही हैं. जिससे प्रशासन चिंतित है. इसी कारण यह सख्त निर्णय लिया गया है कि अगर कोई चालक महिला यात्री के साथ बदसलूकी करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
संघों को दिए गए स्पष्ट निर्देश
प्रशासन ने चालक संघों से कहा है कि वे अपने सदस्यों के साथ बैठक करें और उन्हें प्रशासन के दिशा-निर्देशों की जानकारी दें. खासतौर पर महिला यात्रियों के प्रति आदर और सम्मान का व्यवहार करने को लेकर जागरूकता फैलाने को कहा गया है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी चालक यातायात नियमों का पालन करें.
हर वाहन पर अनिवार्य होगा इमरजेंसी नंबर स्टीकर
ट्रैफिक एसपी ने बताया कि रांची के चौक-चौराहों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थानों पर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के मोबाइल नंबर वाले स्टीकर लगाए जाएंगे. इसमें एसएसपी, डीएसपी और संबंधित थाना प्रभारी के नंबर होंगे. ताकि आम यात्री किसी समस्या की स्थिति में तुरंत संपर्क कर सकें.
डायल 112 और पुलिस नंबर गाड़ी में लगाने होंगे
सभी ऑटो, बस और टोटो चालकों को अपने वाहन पर डायल 112 का स्टीकर लगाना होगा. साथ ही स्टीकर में एसएसपी और डीएसपी का मोबाइल नंबर भी अंकित रहेगा. यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है.