PM Kisan योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, इन किसानों को नही मिलेगा लाभ PM Kisan New Rules

PM Kisan New Rules: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता राशि अब सख्त नियमों के तहत दी जाएगी. केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब इस योजना का लाभ केवल जमीन के वैध मालिक किसानों को ही मिलेगा. यदि आप खेती तो करते हैं. लेकिन जमीन आपके नाम पर नहीं है, तो अब आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा.

गैर रैयत किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

गैर रैयत किसान यानी वे किसान जो किसी और की जमीन पर खेती करते हैं या जिनकी जमीन पूर्वजों के नाम पर है. उन्हें अब प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार देशभर में ऐसे 30 से 40 प्रतिशत किसान हैं. जिनके पास खुद की जमीन नहीं है. नए नियमों के चलते ये किसान अब इस योजना से वंचित रह सकते हैं.

दरभंगा समेत कई जिलों में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट

सरकार ने इस बदलाव को लागू करने के लिए कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. जिसमें बिहार का दरभंगा जिला भी शामिल है. यहां किसानों का नए सिरे से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है. अब किसी भी योजना का लाभ केवल फार्मर रजिस्ट्री आईडी वाले किसानों को ही मिलेगा.

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क्या है फार्मर रजिस्ट्री और क्यों है जरूरी?

फार्मर रजिस्ट्री एक डिजिटल पोर्टल है. जहां किसानों की भूमि से जुड़ी जानकारी को ऑनलाइन दर्ज किया जाता है.

  • यह रजिस्ट्री कृषि और राजस्व विभाग के सहयोग से तैयार की जा रही है.
  • हर किसान को एक यूनिक रजिस्ट्री आईडी दी जाएगी.
  • यह आईडी भविष्य में सभी सरकारी योजनाओं के लिए पहचान का माध्यम होगी.
  • बिना रजिस्ट्री आईडी के किसानों को कोई सरकारी योजना या अनुदान नहीं मिलेगा.

पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे शिविर

इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं.

  • शिविरों में राजस्व कर्मचारी और किसान सलाहकार की नियुक्ति की गई है.
  • राजस्व कर्मचारी भूमि रिकॉर्ड अपलोड करेंगे और किसान सलाहकार कृषि से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे.
  • जिन किसानों की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. उन्हें रजिस्ट्री आईडी कार्ड जारी किया जाएगा.

सबसे पहले उन्हीं किसानों का रजिस्ट्रेशन जिनके पास है रसीद

दरभंगा जिले के 1234 राजस्व गांवों में करीब 1.90 लाख किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं.

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  • सबसे पहले उन्हीं किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. जिनके पास जमीन का कागजात और रसीद मौजूद है.
  • बाद में केंद्र और राज्य सरकार से दिशा-निर्देश मिलने के बाद अन्य किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा.

पहले चरण में 32 गांव, अब बढ़ाकर 442 किए गए

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले चरण में 32 राजस्व गांवों में शुरू हुई थी. जिसे अब बढ़ाकर 442 गांव कर दिया गया है. कृषि समन्वयकों और किसान सलाहकारों के माध्यम से किसानों को कहा गया है कि वे अंचल कार्यालय में जाकर अपने नाम से जमाबंदी कायम कराएं, ताकि वे योजना का लाभ ले सकें.

कृषि पदाधिकारी ने की किसानों से अपील

जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि किसान समय रहते रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर लें. ताकि उन्हें योजनाओं से वंचित न होना पड़े. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की मंशा है कि हर लाभ वास्तविक किसान तक पहुंचे. इसलिए डिजिटल फार्मर रजिस्ट्री जरूरी बन गई है.

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