हरियाणा में पहली कक्षा में एडमिशन के नियम बदले, इतनी उम्र होने पर ही होगा बच्चे का एडमिशन School Admission Rules

School Admission Rules: हरियाणा के सरकारी और निजी स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा छह वर्ष निर्धारित की गई है. लेकिन जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल तक छह वर्ष पूरी नहीं होती. उन्हें भी 6 महीने की अतिरिक्त छूट दी जाएगी.

30 सितंबर तक पूरे होने चाहिए छह साल

विद्यालय शिक्षा निदेशालय के अनुसार जिन बच्चों की उम्र 30 सितंबर 2025 तक छह साल पूरी हो जाएगी. वे भी पहली कक्षा में दाखिले के पात्र होंगे. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का पूरा शैक्षणिक वर्ष खराब न हो.

वर्तमान सत्र में लागू है 5 साल 6 महीने की सीमा

वर्तमान सत्र 2023-24 में सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए आयु सीमा 5 साल 6 महीने रखी गई थी. लेकिन आगामी सत्र 2024-25 से इसे छह वर्ष निर्धारित कर दिया गया है.

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पुराने छात्रों को मिलेगा लाभ

जो बच्चे पहले से पूर्व-प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं और पहली अप्रैल को पहली कक्षा में प्रमोट किए जाने हैं. उन्हें भी आयु में छूट का लाभ मिलेगा. यदि ऐसे छात्रों की उम्र निर्धारित तिथि तक पूरी नहीं होती. तब भी उन्हें पहली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा.

पूरे साल पीछे नहीं किया जाएगा कोई बच्चा

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे बच्चों को पूरे वर्ष के लिए पीछे नहीं किया जाएगा. यानी कि उम्र की कमी के चलते उन्हें पुनः उसी कक्षा में नहीं रोक जाएगा. बल्कि उन्हें पहली कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा.

नई शिक्षा नीति में आयु सीमा का उल्लेख

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत पूरे देश में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए छह वर्ष की न्यूनतम आयु तय की गई है. इसी नीति के अनुसार हरियाणा सरकार ने भी 2024-25 सत्र के लिए यह बदलाव किया है.

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शिक्षा निदेशालय ने जारी किया स्पष्ट आदेश

शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जो बच्चे पहली अप्रैल को छह वर्ष की उम्र पूरी करेंगे. वही पहली कक्षा में प्रवेश के पात्र माने जाएंगे. हालांकि 6 महीने की छूट ऐसे बच्चों के लिए है जो तिथि से पहले उम्र पूरी नहीं कर पाते.

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