Vehicle Helmet Rules: अगर आप दोपहिया वाहन चलाते हैं और सोचते हैं कि सिर पर हेलमेट पहन लेने भर से चालान से बच जाएंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा. नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर आपने हेलमेट पहन रखा है लेकिन उसकी स्ट्रिप यानी चिन पट्टी नहीं बांधी है, तो आपका चालान ₹1,000 तक का कट सकता है. वहीं बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर ₹2,000 का जुर्माना तय है.
चालान से बचना है तो हेलमेट पहनने में न बरतें लापरवाही
सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार नियमों को सख्त बना रही है. अब यह जरूरी हो गया है कि हेलमेट सिर्फ सिर पर रखा न हो. बल्कि उसकी पट्टी पूरी तरह से कसी हुई हो. हेलमेट की पट्टी न बांधने को अब नियम उल्लंघन माना जा रहा है.
डॉक्यूमेंट सही होने पर भी कट सकता है चालान
अक्सर वाहन चालक मानते हैं कि अगर उनके पास वाहन के सभी जरूरी कागजात हैं, तो चालान नहीं कटेगा. लेकिन अगर आप पुलिस से सही व्यवहार नहीं करते हैं या बहस में उलझते हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹2,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है.
ट्रैफिक पुलिस से बहस करना पड़ सकता है भारी
कई बार देखा गया है कि लोग ट्रैफिक पुलिस से बहस करने लगते हैं, खासकर तब जब दुर्घटनाओं के बाद जांच हो रही हो. यह बहस कभी-कभी तकरार का रूप ले लेती है. जिससे मामला और बिगड़ जाता है. नियमों के अनुसार शालीन व्यवहार नहीं करने पर भी चालान काटा जा सकता है.
सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
आपका व्यवहार, आपके दस्तावेज और आपकी वाहन चलाने की शैली — ये सभी चीजें यह तय करती हैं कि आप पर जुर्माना लगेगा या नहीं. हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज हमेशा साथ रखें और ट्रैफिक पुलिस से विनम्रता से बात करें.