विधवा पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, सरकार ने जारी किए सख्त आदेश Widow Pension Yojana

Widow Pension Yojana: पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन योजना के तहत अब सरकार ने व्यापक सत्यापन कराने का निर्णय लिया है. इस सत्यापन अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिले और अपात्र व मृतकों के नाम पर पेंशन वितरण रोका जा सके. महिला कल्याण निदेशालय ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं.

25 मई तक हर हाल में पूरा करना होगा सत्यापन

महिला कल्याण निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि निराश्रित महिला पेंशन योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों का सत्यापन कार्य 25 मई 2024 तक प्रत्येक दशा में पूरा कर लिया जाए. निर्देशों के अनुसार सत्यापन के बाद यदि कोई लाभार्थी मृतक या अपात्र पाया जाता है, तो उसकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी. वहीं पात्र लाभार्थियों को उनके सत्यापन की पुष्टि एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी. ताकि उन्हें किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति का सामना न करना पड़े.

ग्रामीण और शहरी लाभार्थियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था

सत्यापन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए महिला कल्याण निदेशालय ने डाटा को ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक बांटा है. ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों का डाटा जिलावार, विकास खंडवार और ग्राम पंचायतवार तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों का डाटा नगर पंचायत और वार्डवार तैयार किया गया है. यह पूरा विवरण जिला प्रोबेशन अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध है. जिसे संबंधित अधिकारियों द्वारा डाउनलोड कर सत्यापन कार्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा.

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कैसे होगा सत्यापन कार्य?

जिला प्रोबेशन अधिकारी लाभार्थियों की सूची को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंटआउट निकालेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के सत्यापन के लिए यह डाटा संबंधित खंड विकास अधिकारियों को दिया जाएगा. वहीं शहरी क्षेत्रों में सत्यापन का जिम्मा जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारियों या नगर परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को सौंपा जाएगा. इस तरह से सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग स्पष्ट प्रक्रिया तय कर दी है. ताकि सत्यापन कार्य तेजी से और पारदर्शी तरीके से पूरा हो सके.

सत्यापन पूरा न कराने पर पेंशन बंद होने का खतरा

अगर कोई लाभार्थी समय रहते अपना सत्यापन नहीं कराता है या अपात्र पाया जाता है, तो उसकी पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी. सरकार इस बार पेंशन व्यवस्था में पूरी तरह पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सख्त है. इसलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने कागजात तैयार रखें और सत्यापन प्रक्रिया में भाग लें.

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