अब हरियाणा में नहीं चलेंगे ऑफलाइन सर्टिफिकेट, जानिए सरकार का नया आदेश Govt New Rules

Govt New Rules: हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए ऑफलाइन सर्टिफिकेट को अमान्य घोषित कर दिया है. अब केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म से जारी किए गए ऑनलाइन सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे. इसके लिए सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है. जिससे पूरे राज्य में प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया डिजिटल हो गई है.

ऑफलाइन सर्टिफिकेट अब नहीं होंगे मान्य

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate), जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate), निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate) सहित सभी पुराने ऑफलाइन सर्टिफिकेट अब किसी भी सरकारी प्रक्रिया में मान्य नहीं रहेंगे. इसके बजाय ऑनलाइन प्रक्रिया से तैयार किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे.

सिर्फ QR कोड वाले डिजिटल सर्टिफिकेट ही मान्य

अब हरियाणा में जो भी प्रमाण पत्र जारी होंगे. वे कंप्यूटर से तैयार किए गए और QR कोड से सुरक्षित होंगे. जब कोई भी व्यक्ति किसी फॉर्म को ऑनलाइन भरेगा, तो उसे केवल QR कोड वाला प्रमाण पत्र (QR Code Certificate Haryana) ही अपलोड करना होगा. यह कदम प्रमाण पत्रों की वैधता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

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