Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana) की शुरुआत की है। यह योजना मुख्य रूप से उन परिवारों की मदद के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बेटी केवल आर्थिक कमजोरी के कारण शादी से वंचित न रहे।
शादी के लिए सरकार दे रही ₹71,000 का शगुन
इस योजना के तहत गरीब परिवारों, विधवाओं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और टपरिवास समुदाय की बेटियों की शादी के लिए ₹71,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि “कन्यादान” या “शगुन” के रूप में दी जाती है ताकि माता-पिता को शादी के खर्चों में मदद मिल सके। सरकार की यह योजना G2C सेवा (Government to Citizen Service) के रूप में लागू की गई है, यानी आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर ही स्वीकार किए जाते हैं।
शगुन राशि में की गई वृद्धि
पहले इस योजना के तहत ₹50,000 का शगुन दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर ₹71,000 कर दिया गया है। इस राशि में से ₹66,000 शादी के समय और शेष ₹5,000 विवाह के पंजीकरण के बाद प्रदान किए जाते हैं। सरकार ने यह कदम गरीब परिवारों को अधिक सहायता देने के लिए उठाया है ताकि वे अपनी बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक कर सकें।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों की महिलाओं का सामाजिक उत्थान करना है। सरकार चाहती है कि विधवाओं, अनाथ लड़कियों, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की बेटियां भी सम्मानपूर्वक विवाह कर सकें। इसके माध्यम से हरियाणा सरकार सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
योजना के लिए पात्रता
हरियाणा विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें तय की गई हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है:
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का नाम बीपीएल सूची (BPL Card) में होना चाहिए या वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
- विवाह योग्य लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, जबकि वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- योजना का लाभ विधवाओं की बेटियों, अनाथ बालिकाओं, एससी/बीसी वर्ग की लड़कियों, और टपरिवास समुदाय की बेटियों को दिया जाएगा।
- लाभार्थी यह घोषणा दे कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी योजना से प्राप्त नहीं की है।
- विवाह का प्रमाण पत्र या विवाह का कार्ड आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी को कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। ये दस्तावेज आवेदक की पात्रता सिद्ध करने के लिए जरूरी हैं:
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
- शादी का प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
- दूल्हा और दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र (Age Proof)
- पासपोर्ट साइज फोटो (Photographs)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- बीपीएल राशन कार्ड (BPL Card)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- बैंक पासबुक की प्रति (Bank Account Copy)
- तलाकशुदा या विधवा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन की प्रक्रिया (How to Apply for Vivah Shagun Yojana)
योजना का आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं:
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले https://saralharyana.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं।
- यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो “New User? Register Here” पर क्लिक करें और नया खाता बनाएं।
- पंजीकरण के बाद User ID और Password से लॉगिन करें।
- अब “Chief Minister Vivah Shagun Yojana” का विकल्प चुनें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें — जैसे लाभार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, पता, बैंक विवरण आदि।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करने से पहले जानकारी की दोबारा जांच करें।
- अंत में “Submit” बटन पर क्लिक करें।
सफलतापूर्वक आवेदन के बाद आपको एक Acknowledgement Number मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो:
- अपनी तहसील कल्याण अधिकारी (Tehsil Welfare Officer) या जिला कल्याण अधिकारी (District Welfare Officer) से संपर्क करें।
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरें और सभी दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन को अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर उपायुक्त कार्यालय (Deputy Commissioner Office) में जमा करें।
- दस्तावेज़ सत्यापन और स्वीकृति के बाद राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
राशि के वितरण की प्रक्रिया
विवाह से पहले ही यह सहायता राशि जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से कोषागार से लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। विवाह के बाद लाभार्थी को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसमें यह सत्यापित किया जाता है कि वास्तव में विवाह सम्पन्न हुआ है। इस तरह योजना की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाती है।
योजना से मिलने वाले लाभ
- गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह खर्च में वित्तीय सहयोग।
- विधवाओं और एससी/बीसी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान।
- ₹71,000 की सहायता राशि का सीधा लाभ बैंक खाते में।
- ऑनलाइन प्रक्रिया से पारदर्शिता और सुविधा।
- राज्य में सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा।
सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की उन योजनाओं में से एक है, जो गरीबों के जीवन में सम्मान और राहत लाने का कार्य कर रही है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है बल्कि समाज में लड़कियों की शिक्षा और विवाह के प्रति सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देती है।