गुरुवार का सवैतनिक अवकाश हुआ घोषित, बंद रहेंगे सभी स्कूल,कॉलेज और बैंक Paid Holiday

Paid Holiday: लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के दौरान मतदान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने 19 जून 2025 को मतदान दिवस पर वेतन सहित अवकाश (पेड लीव) घोषित किया है. यह फैसला राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप लिया गया है ताकि हर पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर सके.

किसे मिलेगा 19 जून को पेड लीव?

यह आदेश औद्योगिक इकाइयों, निजी कंपनियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, संस्थानों और विभिन्न प्रकार के नियोक्ताओं पर लागू होगा, जहां कर्मचारी कार्यरत हैं. आदेश के अनुसार सभी स्थायी, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जो लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं. 19 जून को मतदान करने के लिए एक दिन का अवकाश वेतन सहित प्राप्त कर सकेंगे.

शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा मतदान का अवसर

जिन कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्ट आधारित है. उन्हें भी मतदान करने के लिए समय दिया जाएगा. ऐसे श्रमिक जो पहली, दूसरी या तीसरी शिफ्ट में कार्य करते हैं. उन्हें भी मतदान के समय पर सुविधाजनक अवकाश दिया जाएगा ताकि वे बिना किसी बाधा के मतदान कर सकें.

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बाहर कार्यरत मतदाताओं को भी मिलेगा छुट्टी का अधिकार

यह व्यवस्था केवल स्थानीय नहीं. बल्कि उन पंजीकृत मतदाताओं पर भी लागू होगी जो लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के हैं लेकिन किसी अन्य शहर या राज्य में कार्यरत हैं. ऐसे कर्मचारियों को भी मतदान करने के लिए वेतन सहित छुट्टी प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वालों को भी राहत

यह आदेश दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू है. ऐसे श्रमिक जिनका रोजगार रोजाना काम पर निर्भर करता है, उन्हें भी एक दिन का वेतन सहित अवकाश मिलेगा. ताकि वे बिना रोज़ी खोए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.

संस्थानों को आदेश की सख्ती से पालना के निर्देश

प्रशासन ने संबंधित सभी संस्थानों, कंपनियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे 19 जून को मतदान के दिन अपने कर्मचारियों को मतदान का अवसर देने के लिए अवकाश अनिवार्य रूप से प्रदान करें. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कर्मचारी मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए.

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श्रम विभाग रखेगा नजर, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

श्रम विभाग और जिला प्रशासन ने साफ किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यदि कोई संस्थान अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश नहीं देता है, तो उस पर श्रम कानूनों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

क्यों जरूरी है पेड लीव का यह फैसला?

मतदान लोकतंत्र की आत्मा है और हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने मत का प्रयोग करके एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार के निर्माण में भाग ले. लेकिन अक्सर कामकाज के चलते कई लोग मतदान नहीं कर पाते. इसी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि हर वर्ग के कर्मचारी, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में हो या मजदूरी करने वाला हो. बिना वित्तीय नुकसान के मतदान कर सके.

उपचुनाव में बढ़ेगी वोटिंग प्रतिशत की उम्मीद

प्रशासन को उम्मीद है कि इस फैसले के बाद वोटिंग प्रतिशत में सकारात्मक बढ़ोतरी होगी. खासकर उन क्षेत्रों में जहां श्रमिक वर्ग या प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग ज्यादा संख्या में हैं. उनके मतदान में भागीदारी को लेकर अब कोई बाधा नहीं रहेगी.

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19 जून को मतदान, 23 जून को मतगणना

गौरतलब है कि लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का मतदान 19 जून 2025 (बुधवार) को होगा. वहीं, वोटों की गिनती 23 जून को की जाएगी. चुनाव आयोग ने पहले ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और आचार संहिता लागू हो चुकी है.

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