Unmarried Pension Yojana: हरियाणा सरकार लगातार हर वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू कर रही है ताकि कोई भी व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रहे। इसी दिशा में सरकार ने अब अविवाहित नागरिकों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है, जिसका नाम है “हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना” (Haryana Unmarried Pension Scheme)।
यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में विवाह नहीं किया है और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। योजना का मुख्य उद्देश्य उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना और सामाजिक सुरक्षा कवच देना है।
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
इस योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में की गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान इस योजना की घोषणा की थी।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है जो किसी कारणवश विवाह नहीं कर पाए और वृद्धावस्था में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
हर महीने ₹2750 पेंशन की सुविधा
इस योजना के तहत 40 से 60 वर्ष की आयु वाले अविवाहित नागरिकों को हर महीने ₹2750 की पेंशन प्रदान की जाएगी। यह राशि प्रतिमाह उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर (DBT) की जाएगी।
सरकार के अनुसार इस योजना से करीब 1.25 लाख पात्र नागरिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह पेंशन उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई शुरुआत करने में मदद करेगी।
पात्रता मानदंड — कौन ले सकता है लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ निश्चित पात्रता शर्तें तय की गई हैं:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- अविवाहित पुरुष या महिला जिसकी आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो, आवेदन कर सकते हैं।
- यदि कोई व्यक्ति विधुर या विधवा है और उसकी आयु 40 वर्ष से अधिक है तथा वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है, तो वह भी पात्र है।
- अविवाहित आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है ताकि पेंशन सीधे खाते में भेजी जा सके।
- योजना का लाभ पुरुष और महिला दोनों वर्गों को समान रूप से मिलेगा।
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने आवश्यक हैं:
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- परिवार की आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- बैंक खाता कॉपी (Bank Passbook Copy)
इन दस्तावेजों की सहायता से विभाग आवेदक की पात्रता का सत्यापन करेगा।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लाभ
1. आर्थिक आत्मनिर्भरता का अवसर
इस योजना से अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। ₹2750 की मासिक सहायता उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी।
2. सामाजिक सुरक्षा का विस्तार
यह योजना उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का नया आधार बनेगी जो उम्र बढ़ने के साथ किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते।
3. महिलाओं के लिए राहत
कई अविवाहित महिलाओं के पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं होता। ऐसे में यह योजना उनके लिए आर्थिक राहत लेकर आई है।
4. सरकार का समावेशी दृष्टिकोण
यह योजना बताती है कि हरियाणा सरकार सिर्फ पारिवारिक या विवाहित वर्ग तक सीमित नहीं बल्कि हर व्यक्ति तक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “Services / Schemes” सेक्शन में जाएं।
- अब “Citizen Services >> Social Security Pension Schemes” विकल्प चुनें।
- सूची में से “Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme” पर क्लिक करें।
- अब आवेदन फॉर्म आपके सामने खुलेगा — इसे डाउनलोड करें या ऑनलाइन भरें।
- फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें जैसे — नाम, आयु, आय, बैंक खाता आदि।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें और आवेदन जमा करें।
- आवेदन ऑनलाइन सबमिट करने के बाद, यदि आवश्यक हो तो फाइल को संबंधित सामाजिक सुरक्षा विभाग कार्यालय में जमा करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
जो आवेदक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। वे अपने निकटतम समाज कल्याण कार्यालय या CSC केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। वहां अधिकारी आवेदन फॉर्म भरने और दस्तावेज़ संलग्न करने में सहायता करेंगे।
योजना से लाभान्वित होंगे हजारों नागरिक
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना से राज्य के हजारों नागरिक लाभान्वित होंगे। सरकार का अनुमान है कि शुरुआती चरण में ही 1.25 लाख से अधिक अविवाहित व्यक्ति इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करेंगे। यह राज्य की सामाजिक न्याय नीति की एक ऐतिहासिक पहल है, जो निराश्रित और अकेले व्यक्तियों को आर्थिक सहारा देने की दिशा में कार्य करेगी।