Onion Storage Subsidy: बिहार सरकार ने प्याज उत्पादक किसानों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब किसान अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। इसके लिए उन्हें आधुनिक प्याज भंडारण संरचना के निर्माण पर 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों को तुरंत फसल बेचने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा।
संरचना की कमी के कारण होता है नुकसान
राज्य के उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि बिहार में प्याज भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसी वजह से किसान अपनी उपज को सहेज नहीं पाते और उन्हें कम कीमत पर प्याज बेचने की मजबूरी रहती है। यह योजना इस समस्या के समाधान के लिए लाई गई है।
भंडारण योजना के लिए 4.50 करोड़ रुपये का प्रावधान
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्याज भंडारण को प्रोत्साहित करने हेतु 4 करोड़ 50 लाख रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। इस राशि से किसानों को संरचना निर्माण के लिए सीधी वित्तीय सहायता दी जाएगी।
22 जिलों में बनेंगे प्याज भंडारण गोदाम
यह योजना 22 जिलों में लागू की जाएगी। इसमें भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सीवान, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर और वैशाली शामिल हैं।
4.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी
इस योजना के तहत प्याज भंडारण संरचना के निर्माण पर अधिकतम 6 लाख रुपये के खर्च पर 75% यानी 4.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह अनुदान डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दो किस्तों में किसानों के खाते में भेजा जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी शर्तें
- योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- यदि तय समय में कार्य आरंभ नहीं होता, तो कार्यादेश रद्द किया जा सकता है।
- आधिकारिक वेबसाइट: horticulture.bihar.gov.in
- मंजूरी मिलने के बाद 15 दिन के भीतर निर्माण कार्य शुरू करना जरूरी होगा।