पहली क्लास में एडमिशन उम्र सीमा निर्धारित, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी First Class Admission Rules

First Class Admission Rules: उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक लचीला और समावेशी बनाने के लिए पहली कक्षा में प्रवेश की आयु सीमा में बदलाव किया है. अब 1 अप्रैल की बजाय 31 जुलाई तक 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चे भी पहली कक्षा में नामांकन के योग्य होंगे. यह नियम शैक्षणिक सत्र 2025-26 से स्थायी रूप से लागू किया जाएगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?

यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के निर्देशों के तहत लिया गया है. जिसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा को सभी बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी बनाना है. पहले नियम के तहत केवल वही बच्चे पहली कक्षा में नामांकन पा सकते थे जो 1 अप्रैल तक 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेते थे. इससे कई बच्चे इस सीमा से बाहर हो जाते थे. शिक्षकों और अभिभावकों की मांग को देखते हुए सरकार ने यह सीमा अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी है. जिससे बड़ी संख्या में बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सकेगा.

नई आयु सीमा का प्रभाव

  1. अधिक बच्चों को नामांकन का मौका

अब वे बच्चे जो अप्रैल से जुलाई के बीच 6 वर्ष के होते हैं, उन्हें भी पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा.

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  1. अभिभावकों को राहत और स्पष्टता

इस बदलाव से माता-पिता को अपने बच्चों की शिक्षा योजना बनाने में अधिक स्पष्टता और लचीलापन मिलेगा.

  1. शिक्षकों के लिए सुविधा

अब शिक्षकों को नामांकन प्रक्रिया में कम भ्रम और जटिलता का सामना करना पड़ेगा.

  1. संगठित और स्थिर शिक्षा व्यवस्था

एक समान नियम पूरे राज्य के सभी स्कूलों में लागू होंगे, जिससे शिक्षा प्रणाली अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होगी.

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नए नियम की आधिकारिक पुष्टि

बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देश जारी किए हैं कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से यह नियम पूरी तरह से लागू किया जाए. यह नियम न केवल सरकारी स्कूलों में, बल्कि सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में भी समान रूप से लागू होगा.

अभिभावकों की प्रतिक्रिया

इस निर्णय का अभिभावकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है. लखनऊ निवासी रवि श्रीवास्तव ने कहा, “पहले 1 अप्रैल की सीमा के कारण कई बच्चों को अगला साल इंतजार करना पड़ता था. अब इस फैसले से उनका शैक्षिक भविष्य अधिक सुरक्षित होगा.”

शिक्षकों की राय भी सकारात्मक

शिक्षक संगठनों ने इस फैसले को शिक्षा सुधार की दिशा में अहम कदम बताया है. लखनऊ के वरिष्ठ शिक्षक सुनील तिवारी ने कहा, “यह निर्णय छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए लाभकारी है. इससे नामांकन दर बढ़ेगी और नई शिक्षा नीति को ज़मीन पर लागू करना आसान होगा.”

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स्कूलों को क्या करना होगा?

  • प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन: सभी स्कूलों को प्रवेश फॉर्म और प्रक्रिया को 31 जुलाई की नई आयु सीमा के अनुसार अपडेट करना होगा.
  • अभियान चलाना: स्कूलों को अभिभावकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाना होगा ताकि वे समय पर आवेदन कर सकें.
  • पारदर्शिता बढ़ाना: नामांकन प्रक्रिया को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाया जाएगा.

अन्य राज्यों से तुलना

उत्तर प्रदेश का यह फैसला राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को एकरूप बनाने में मदद करेगा.

  • महाराष्ट्र: 30 जून तक 6 साल पूरे करने वाले बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश मिलता है.
  • दिल्ली: सीमा 31 मार्च तक तय है.
  • कर्नाटक: 31 जुलाई तक की सीमा मान्य है.

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश का निर्णय NEP 2020 के अनुरूप है और इससे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में समरूपता लाई जा सकेगी.

भविष्य की संभावनाएं

शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यदि सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो आयु सीमा को आगे बढ़ाकर 31 अगस्त या 30 सितंबर तक भी किया जा सकता है. इसके साथ ही डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस, और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को मजबूती देने के प्रयास भी शिक्षा विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल हैं.

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