यूपी में 3 महीने के एडवांस राशन का वितरण शुरू, राशन कार्ड नही है तो फटाक से बनवाए अपना राशन कार्ड Free Ration Distribution

Free Ration Distribution: उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के अन्य राज्यों की तरह अपने राशन कार्डधारकों को तीन महीने का राशन एडवांस में देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस योजना के तहत राज्य के 3.58 करोड़ राशन कार्ड धारक राशन की दुकानों से जून, जुलाई और अगस्त का राशन एक तय शेड्यूल के अनुसार ले सकते हैं.

25 मई से 6 जुलाई के बीच मिलेगा राशन

मानसून में सप्लाई चेन पर असर न पड़े, इसके लिए सरकार ने तीन महीने का राशन एडवांस देने का फैसला लिया है. वितरण की तारीखें इस प्रकार हैं:

  • 25 मई से 5 जून: जून महीने का राशन
  • 10 जून से 20 जून: जुलाई महीने का राशन
  • 25 जून से 6 जुलाई: अगस्त महीने का राशन

राशन कार्ड नहीं है? तो अब ही बनवाएं नया राशन कार्ड

अगर किसी परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता. ऐसे में जरूरी है कि वे तुरंत नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू करें. नीचे हम बता रहे हैं कैसे आप नया राशन कार्ड ऑनलाइन या जनसेवा केंद्र के जरिए बनवा सकते हैं.

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नया राशन कार्ड बनवाने के लिए कहां जाएं?

राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको निम्न में से किसी एक जगह जाना होगा:

  • नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC)
  • आपूर्ति विभाग कार्यालय
  • या e-District पोर्टल पर स्वयं आवेदन करें

राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया

  • मुखिया का नाम महिला का होना जरूरी है.
  • फॉर्म में भरें:
  • मुखिया का आधार नंबर, मोबाइल नंबर
  • परिवार की सालाना आय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन की जानकारी
  • परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर दर्ज करें
  • बैंक खाता विवरण और पासबुक की जानकारी दें
  • फॉर्म को ऑनलाइन भरें या जनसेवा केंद्र से भरवाएं
  • पोर्टल पर यूजर आईडी व पासवर्ड बनाकर लॉगिन करें

कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?

  • परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
  • मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • बिजली का बिल
  • एलपीजी गैस कनेक्शन की कॉपी
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र

फॉर्म भरने के बाद क्या होगा?

  • नया राशन कार्ड बनने में अधिकतम 30 दिन का समय लग सकता है
  • आवेदन के बाद राष्ट्रीय आधार डेटा से डुप्लीकेसी जांच की जाएगी
  • पहले से कोई राशन कार्ड नहीं है तो आवेदन स्वीकृत होगा
  • ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और
    शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय कार्यालय द्वारा सत्यापन होगा
  • सत्यापन सही पाए जाने पर आपूर्ति अधिकारी द्वारा डिजिटल साइन के साथ राशन कार्ड जारी किया जाएगा
  • SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा

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