ट्रेन में ये सामान ले जाना है गैरकानूनी, रेलवे के नियम तोड़े तो 3 साल की जेल और भारी जुर्माना Train Banned Items

Train Banned Items: भारतीय रेल में सफर करना देश के करोड़ों लोगों के लिए सबसे सुविधाजनक विकल्प है. लोग अपने परिवार के साथ यात्रा करते समय खाने-पीने और निजी सामान लेकर चलते हैं. लेकिन हर यात्री को यह जानना बेहद जरूरी है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं, जिनका पालन अनिवार्य है. यदि आप इन नियमों की अनदेखी करते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माना, यहां तक कि जेल तक की सजा हो सकती है.

ट्रेन में नारियल ले जाना है पूरी तरह से प्रतिबंधित

रेलवे ने यात्रा के दौरान कुछ चीजों को साथ ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है. इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है – नारियल. चाहे वह सूखा नारियल हो या पानी वाला, छिला हो या बिना छिला, उसे ट्रेन में लेकर जाना पूरी तरह से मना है. हालांकि अन्य फलों को आप अपने साथ खाने के लिए रख सकते हैं.

क्यों लगाया गया है नारियल पर बैन?

नारियल के रेशेदार बाहरी हिस्से को ज्वलनशील माना जाता है. यह हिस्सा आग पकड़ने की क्षमता रखता है. जिससे ट्रेन में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इसे प्रतिबंधित सामानों की सूची में शामिल किया है. यात्रियों को चाहिए कि वे ऐसी किसी भी चीज को साथ लेकर सफर न करें जिससे जान-माल का खतरा हो.

यह भी पढ़े:
Fastag road not accepted फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर नहीं चलेगा सालाना फास्टैग पास, जाने क्या है असली कारण Annual Fastag Pass

प्रतिबंधित सामान के साथ पकड़े गए तो क्या होगी सजा?

रेलवे नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री ट्रेन में प्रतिबंधित सामान के साथ पकड़ा जाता है. तो उसे ₹1000 का जुर्माना, तीन साल तक की जेल या दोनों सजा हो सकती है. यदि प्रतिबंधित वस्तु की वजह से रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी भरपाई भी उसी यात्री को करनी पड़ेगी.

शराब पीकर ट्रेन में चढ़े तो टिकट होगा रद्द

भारतीय रेलवे ने नशा करके यात्रा करने पर भी सख्त नियम बनाए हैं. कोई भी यात्री शराब पीकर या नशे की हालत में ट्रेन में सफर नहीं कर सकता. 1989 के रेलवे एक्ट की धारा 165 के तहत इसे दंडनीय अपराध माना गया है. इस स्थिति में यात्री का टिकट रद्द कर दिया जाता है और उसे छह महीने तक की जेल या ₹500 का जुर्माना हो सकता है.

पटाखे ले जाना भी भारी पड़ सकता है

त्योहारों के समय, खासकर दिवाली पर, कई यात्री पटाखे अपने साथ ट्रेन में लेकर यात्रा करते हैं, जो पूरी तरह गैरकानूनी है. पटाखों में विस्फोटक तत्व होते हैं और यह ट्रेन के यात्रियों की जान को खतरे में डाल सकते हैं. रेलवे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जेल तक की सजा संभव है.

यह भी पढ़े:
Gold Silver Rate 21 June 2025 सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जाने 10 ग्राम सोने की नई कीमतें Gold Silver Price Today

स्टोव और गैस सिलेंडर भी ले जाना मना

कुछ लोग ट्रेन में छोटा स्टोव या गैस सिलेंडर भी ले जाने की कोशिश करते हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है. रेलवे के अनुसार यह वस्तुएं सफर के दौरान साथ लेकर जाना सख्त मना है. अगर कोई यात्री इन्हें छुपाकर लेकर जाता है और पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है और उसे जेल जाना पड़ सकता है.

क्या गैस सिलेंडर कभी ट्रेन में ले जा सकते हैं?

अगर आपको खाली गैस सिलेंडर ले जाना है, तो रेलवे आपको इसकी अनुमति देता है लेकिन एक शर्त के साथ. आपको इसे ब्रेकयान के जरिए बुकिंग करवानी होगी. तभी आप इसे लेकर जा सकते हैं. यदि आप बिना बुकिंग के इसे साथ लाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो कानून के तहत आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़े:
बिजली चोरी करने वालों पर लगेगी लगाम, सूचना देने पर अब अधिकारियों को मिलेगा इनाम Employee Bonus Scheme 2025

Leave a Comment

Whatsapp ग्रुप से जुड़े