Govt Order: पंजाब सरकार ने जनता को बेहतर सेवाएं देने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए राजस्व विभाग में बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार को राज्य सरकार ने घोषणा की कि बिना विवाद वाले इंतकाल, आय प्रमाण पत्र, रिकॉर्ड की जांच और नकल सेवाओं से जुड़ी सभी लंबित फाइलों का निपटारा 30 अप्रैल 2025 तक कर दिया जाएगा. इस फैसले से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है जो महीनों से अपने जरूरी दस्तावेजों के इंतजार में थे.
इतने लाख आवेदन अब तक लंबित
राज्य सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में राजस्व विभाग को लाखों की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए. इनमें बिना विरोध वाले इंतकाल से जुड़े 8,42,362 आवेदन, नकल सेवा से जुड़े 31,164 आवेदन, आय प्रमाण पत्र से जुड़े 5,33,054 आवेदन और राजस्व रिकॉर्ड की जांच से जुड़े 1,73,140 आवेदन शामिल हैं.
हालांकि इनमें से अधिकतर का निपटारा हो चुका है. फिर भी अभी तक 26,658 इंतकाल, 17,400 नकल सेवा, 4,362 आय प्रमाण पत्र और 2,123 रिकॉर्ड जांच के मामले तय समयसीमा से अधिक समय से लंबित हैं. अब सरकार ने तय किया है कि ये सभी केस 30 अप्रैल 2025 तक हर हाल में निपटाए जाएंगे.
आपत्ति वाले इंतकालों के लिए नई समयसीमा
राजस्व विभाग में जिन मामलों में कोई आपत्ति आती है. उन मामलों को भी अब समयबद्ध तरीके से निपटाने का निर्णय लिया गया है. पहले इन मामलों को निपटाने की सीमा 45 दिन थी. लेकिन अब इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है. इससे उन लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी जो लंबे समय से अपने इंतकाल की प्रक्रिया के पूरे होने का इंतजार कर रहे थे.
रोजाना होगी निगरानी, तय की गई जिम्मेदारियां
सरकार ने आदेश दिए हैं कि अब डिप्टी कमिश्नर रोजाना इन केसों की मॉनिटरिंग करेंगे. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी फाइल अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और जनता को समय पर सेवा मिले. साथ ही विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अब इन सेवाओं के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर जवाबदेह होंगे.
सभी सेवाओं की तय समयसीमा
पंजाब सरकार ने हर सेवा के लिए एक निश्चित समय तय किया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जनता को बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें.
- नकल सेवा: 10 दिन
- आय प्रमाण पत्र: 15 दिन
- राजस्व रिकॉर्ड की जांच: 7 दिन
- आपत्ति रहित इंतकाल: जल्द से जल्द, 30 अप्रैल तक
- आपत्ति वाले इंतकाल: अब 30 दिन में निपटाना अनिवार्य
इन सभी समयसीमाओं का पालन हर हाल में करना होगा. अन्यथा संबंधित अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई होगी.
जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई होगी
सरकार ने साफ कहा है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इन सेवाओं को तय समयसीमा में पूरा नहीं करेगा, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसका मकसद केवल काम में तेजी लाना ही नहीं. बल्कि विभाग में फैले भ्रष्टाचार और लापरवाही को भी खत्म करना है.
जनता को मिलेगा सीधा लाभ
इस फैसले से उन लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा जो महीनों से इंतकाल, आय प्रमाण पत्र या नकल जैसी सेवाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे. अब ये काम निश्चित समय में पूरे होंगे. जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि पैसे और ऊर्जा की भी.
डिजिटल निगरानी से भी जुड़ेगा सिस्टम
सरकार भविष्य में इन सेवाओं की डिजिटल ट्रैकिंग को और मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रही है. सभी आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे और उनकी प्रक्रिया की स्थिति को भी आवेदक ऑनलाइन देख सकेंगे. इससे पारदर्शिता और जिम्मेदारी दोनों सुनिश्चित होंगी.