मकान बनाने के लिए सरकार देगी 2.5 लाख, गरीब परिवारों के घर का सपना होगा पूरा Mukhyamantri Shahri Awas Yojana

Mukhyamantri Shahri Awas Yojana: हरियाणा में खुद का घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (Mukhyamantri Shahri Awas Yojana) के तहत लाभार्थियों की जियो टैगिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस योजना के तहत पात्र लोगों को न केवल प्लॉट मिलेंगे, बल्कि मकान निर्माण के लिए ₹2.50 लाख तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. सिरसा जिले से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां नगर परिषद की टीम ने लाभार्थियों को कॉल करके जियो टैगिंग के लिए बुलाना शुरू कर दिया है.

सिरसा में शुरू हुई जियो टैगिंग और प्लॉट मार्किंग

हरियाणा के सिरसा जिले में नगर परिषद की एमआईएस शाखा ने लाभार्थियों को फोन करके सेक्टर-20 के पार्ट-3 में बुलाना शुरू कर दिया है, जहां पर प्लॉट की मार्किंग की जा रही है. इस प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों के जमीन के स्थान को जियो टैग किया जा रहा है, ताकि उनके मकान के निर्माण की स्थिति को हर स्तर पर ट्रैक किया जा सके.

PMAY 2.0 के तहत 22 हजार लोगों ने किया आवेदन

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0 के तहत अब तक 22,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं. यह योजना तीन अलग-अलग कैटेगरी में बांटी गई है:

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Affordable Housing Partnership (AHP): इसके तहत लाभार्थियों को फ्लैट मुहैया कराए जाएंगे.

Beneficiary-Led Construction (BLC): इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनके पास अपना प्लॉट है. सरकार मकान निर्माण के लिए ₹2.50 लाख की सहायता देती है. शर्त यह है कि प्लॉट खाली हो या यदि मकान बना है तो कच्ची छत होनी चाहिए.

Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS): इसमें पात्र लाभार्थियों को होम लोन पर ₹2.50 लाख की ब्याज सब्सिडी दी जाती है.

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फर्जीवाड़े पर कसेगा शिकंजा, आधार से जोड़े जा रहे दस्तावेज

इस योजना को पारदर्शी बनाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए लाभार्थियों के दस्तावेज आधार से लिंक किए जा रहे हैं. साथ ही, जियो टैगिंग के ज़रिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण कार्य वास्तव में हो रहा है या नहीं. जमीन के हर पॉइंट पर निगरानी रखी जाएगी, जिससे सरकार को यह पता चले कि मकान निर्माण कहां तक पहुंचा.

HSV सेक्टरों में 853 लोगों को मिलेंगे प्लॉट

सिरसा शहर के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) सेक्टरों में 853 पात्र लाभार्थियों को 30 गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे. जिन लाभार्थियों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, उन्हें योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

मकान निर्माण के लिए 2.5 लाख की सहायता, 3 किस्तों में मिलेगा पैसा

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों को 30 गज का प्लॉट आवंटित होगा, उन्हें मकान निर्माण के लिए सरकार की ओर से ₹2.5 लाख की सहायता दी जाएगी. यह राशि तीन किस्तों में लाभार्थी को दी जाएगी:

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  • पहली किस्त: निर्माण कार्य शुरू करने पर
  • दूसरी किस्त: छत डालने के बाद
  • तीसरी किस्त: मकान पूरा होने पर

लाभ लेने के लिए क्या होंगी प्रमुख शर्तें?

  • लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र (PPP ID) होना अनिवार्य है.
  • वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम होनी चाहिए.

यदि लाभार्थी BLC योजना के तहत आता है, तो उसके पास प्लॉट होना जरूरी है और यदि मकान है तो छत पक्की नहीं होनी चाहिए.

  • सभी दस्तावेज आधार से लिंक होने चाहिए.
  • योजना का उद्देश्य: शहरी गरीबों को आवासीय सुविधा देना

सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास मिल सके. मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और PMAY 2.0 जैसे कदम इसी दिशा में एक ठोस प्रयास हैं.

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