Dry Day In Haryana: हरियाणा के सिरसा जिले से शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. आगामी कालांवाली नगर पालिका आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिले में दो दिन के लिए ड्राई-डे घोषित किया गया है. इस दौरान शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना
राज्य चुनाव आयोग की ओर से कालांवाली नगर पालिका चुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है. इसके तहत वोटिंग से 48 घंटे पहले संबंधित क्षेत्र में ड्राई-डे लागू रहेगा. यानी 13 और 14 जून 2025 को जिले के भीतर शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी. यह कदम चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.
मतदान से पहले पूरी तरह से लागू रहेगा प्रतिबंध
आयोग ने स्पष्ट किया है कि शराब की बिक्री, वितरण या परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. चाहे वह लाइसेंसी शराब की दुकान हो या निजी आयोजन, सभी जगह यह नियम सख्ती से लागू होगा. कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नामांकन से लेकर मतगणना तक की समय-सीमा तय
कालांवाली नगर पालिका आम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 जून 2025 से शुरू हो गई है. वोटिंग 15 जून को कराई जाएगी. यदि चुनाव शांतिपूर्ण रहा और पुनर्मतदान की जरूरत नहीं पड़ी, तो 30 जून को सुबह 11 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी. आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के अराजक व्यवहार पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं.
मतदाता के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की कोशिश
चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि मतदाता निर्भीक, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. शराबबंदी लागू कर प्रशासन ने चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने की तैयारी कर ली है. इससे मतदान केंद्रों पर अनुशासित और व्यवस्थित माहौल सुनिश्चित होगा.
जिला प्रशासन की चेतावनी – उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त
जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ड्राई-डे के नियमों का पालन हर हाल में किया जाना अनिवार्य है. कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या आयोजक जो इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया. उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा. यह सख्ती चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक है.
ड्राई-डे का पालन पूरे क्षेत्र में अनिवार्य
ड्राई-डे के दौरान जिले के सभी होटल, बार, क्लब और ठेकों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश है. कालांवाली सहित आसपास के गांवों और कस्बों में भी यह नियम लागू रहेगा. जिससे कि शराब की किसी भी रूप में अवैध उपलब्धता पर रोक लगाई जा सके.
जिम्मेदारी से निभाएं लोकतांत्रिक कर्तव्य
अंततः चुनाव आयोग ने आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और लोकतंत्र की मजबूती में भागीदार बनें. 15 जून को मतदान से पहले 13 और 14 जून को संयम बरतें और चुनाव प्रक्रिया को स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण बनाए रखें.