10 Rupee Coin: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को भारत में नोटों और सिक्कों की छपाई व ढलाई का अधिकार प्राप्त है. सरकार के साथ परामर्श के बाद RBI नए नोट और सिक्के जारी करता है या उन्हें बंद करने का निर्णय लेता है. जब किसी मुद्रा को लेकर सार्वजनिक भ्रम या अफवाह फैलती है, तब RBI आवश्यक अलर्ट जारी करता है.
10 रुपए के सिक्के को लेकर फैली भ्रांति
हाल के दिनों में 10 रुपए के सिक्के को लेकर सोशल मीडिया व आमजन में अफवाह फैल रही है कि सिर्फ 10 लाइन वाला सिक्का असली है और 15 लाइन वाला नकली. लेकिन RBI ने इसे पूरी तरह से गलत बताया है. दोनों तरह के सिक्के असली और वैध हैं.
RBI ने कहा – चलन में हैं 14 डिजाइनों वाले सिक्के
RBI के अनुसार, बाजार में ₹10 के कुल 14 प्रकार के डिजाइनों वाले सिक्के प्रचलन में हैं. इनमें से कोई भी नकली नहीं है और सभी सिक्के सरकारी मान्यता प्राप्त हैं. कोई व्यक्ति या संस्था इन सिक्कों को लेने से इनकार नहीं कर सकती. ऐसा करने पर उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
10 रुपये के सिक्के को न लेना गैरकानूनी
यदि कोई दुकानदार, ग्राहक या संस्था 10 रुपए के सिक्के को लेने से मना करता है, तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. क्योंकि ये सभी सिक्के वैध मुद्रा हैं और देशभर में चलन में हैं, ऐसे में इन्हें न लेना कानून का उल्लंघन माना जाएगा.
जानकारी के लिए RBI का टोल फ्री नंबर 14440
अगर आपके मन में 10 रुपए के सिक्के को लेकर कोई संशय या भ्रम है, तो आप सीधे RBI के टोल फ्री नंबर 14440 पर कॉल कर सकते हैं. यह सेवा आम लोगों की सहायता और जागरूकता के लिए चालू की गई है.
1, 2 और 5 के सिक्कों को लेकर भी होते हैं सवाल
10 रुपए के सिक्के के साथ-साथ 1, 2 और 5 रुपए के सिक्कों को लेकर भी अक्सर भ्रम और अफवाहें सुनने को मिलती हैं. RBI समय-समय पर ऐसे मामलों को स्पष्ट करने के लिए गाइडलाइन और प्रेस नोट जारी करता है, ताकि लोग सही जानकारी से लैस रहें और गलतफहमियों से बचें.
अफवाहों से बचें
सिक्कों और नोटों को लेकर किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमेशा RBI की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से ही जानकारी लें. अफवाहों पर ध्यान देना न केवल भ्रम फैलाता है, बल्कि वैध मुद्रा को अस्वीकार करना गैरकानूनी भी है.