RBI Locker Policy 2025: देशभर के लाखों बैंक ग्राहकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. अगर आपने अपने बैंक लॉकर के लिए संशोधित रेंटल एग्रीमेंट पर अब तक साइन नहीं किया है, तो आपका लॉकर फ्रीज या सील हो सकता है. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के तहत सभी लॉकरधारकों को नया लॉकर एग्रीमेंट साइन करना अनिवार्य किया गया है.
करीब 20% ग्राहक अभी भी नहीं कर पाए हैं साइन
बैंक सूत्रों के अनुसार अब भी करीब 20% लॉकर यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने संशोधित एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं किए हैं. ऐसी स्थिति में बैंक उनके लॉकर को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. यह कदम बैंकों को रेगुलेटरी जोखिम से बचाने और ग्राहक डेटा अपडेट रखने के लिए उठाया जा रहा है.
नए लॉकर एग्रीमेंट में क्या-क्या है खास?
संशोधित लॉकर एग्रीमेंट के अनुसार अगर किसी दुर्घटना, आग या अन्य वजहों से लॉकर की सामग्री को नुकसान होता है, तो बैंक को उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी. यानी अब ग्राहक बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, जो पहले नहीं थी. यह बदलाव ग्राहक संरक्षण और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर किया गया है.
ग्राहकों के लिए कोई खर्च नहीं
एक अच्छी बात यह है कि नए एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए ग्राहकों को कोई दस्तावेज़ जमा नहीं करना होगा. साथ ही स्टांप ड्यूटी का खर्च भी बैंक ही वहन करेगा. जिससे ग्राहक पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा.
RBI के नए नियम कब से लागू हुए?
RBI ने अगस्त 2021 में निर्देश जारी किए थे कि सभी बैंक 1 जनवरी 2023 तक अपने मौजूदा लॉकरधारकों से नया एग्रीमेंट साइन करवा लें. हालांकि इस डेडलाइन को बाद में दो बार बढ़ाकर दिसंबर 2023 और फिर मार्च 2024 तक कर दिया गया. अब बैंकों ने इस डेडलाइन को दिसंबर 2025 तक आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है.
साइन न करने पर क्या होगा असर?
अगर कोई ग्राहक एग्रीमेंट पर साइन नहीं करता, तो बैंक को उसका लॉकर फ्रीज करने का अधिकार मिल सकता है. बैंक ग्राहकों को अंतिम नोटिस भेजेंगे और अगर तब भी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो उनका लॉकर बंद किया जा सकता है.
RBI ने मांगी रिपोर्ट, जल्द आ सकते हैं नए दिशा-निर्देश
RBI ने बैंकों से यह जानकारी मांगी है कि कितने लॉकर ग्राहकों ने अब तक नया एग्रीमेंट साइन किया है. इस रिपोर्ट के आधार पर RBI अगले दिशा-निर्देश जारी करेगा. यह भी संभव है कि जिन बैंकों में अनुपालन दर कम होगी. वहां कड़ाई से कार्रवाई की जाए.
बैंक क्या कदम उठा सकते हैं?
बैंकों ने RBI और सरकारी एजेंसियों से आग्रह किया है कि उन्हें नियम न मानने वाले ग्राहकों के खिलाफ अंतिम कार्रवाई की अनुमति दी जाए. इसमें लॉकर सील करना और सर्विस रोकना जैसे कदम शामिल हो सकते हैं. इससे बैंक खुद को किसी भी विनियामक जोखिम से बचा पाएंगे.
बैंक लॉकर में क्या रखें और क्या नहीं?
RBI के नियमों के अनुसार लॉकर का उपयोग सिर्फ व्यक्तिगत और वैध वस्तुओं के लिए होना चाहिए. आप लॉकर में निम्नलिखित वस्तुएं रख सकते हैं:
- गहने और कीमती धातुएं
- प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, वसीयत, बीमा पत्र आदि
- कैश, डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेज़ (USB, हार्ड ड्राइव)
किन वस्तुओं की अनुमति नहीं है:
- विस्फोटक या ज्वलनशील सामग्री
- गैरकानूनी या प्रतिबंधित वस्तुएं
- किसी और के नाम पर रखे गए संदिग्ध सामान
क्या करना है लॉकरधारकों को?
यदि आप बैंक लॉकरधारी हैं और आपने अब तक नया एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो तुरंत अपने बैंक ब्रांच से संपर्क करें. बैंक स्टाफ बिना किसी दस्तावेज़ और शुल्क के आपसे एग्रीमेंट साइन कराएगा. इससे आप भविष्य में अपने लॉकर की सुविधा का सुरक्षित उपयोग कर सकेंगे.