Property Tax Scheme: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को बड़ी राहत देते हुए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को ब्याज और पेनल्टी से छूट दी जाएगी. यह फैसला राज्य में लंबित टैक्स मामलों को निपटाने और लोगों पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से लिया गया है.
31 जुलाई तक टैक्स भरने पर मिलेगी 100% छूट
सरकार द्वारा जारी नई वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के अनुसार, जो लोग 31 जुलाई 2025 तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर देंगे, उन्हें ब्याज और पेनल्टी पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी. यानी केवल मूल टैक्स चुकाकर ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
अब तक लाखों लोग नहीं कर पाए हैं टैक्स जमा
पंजाब में बड़ी संख्या में लोग या तो कभी भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं या फिर नियमित रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं. ऐसे मामलों में अब तक सरकार 18% ब्याज और 20% पेनल्टी वसूल रही थी, जिससे बकाया राशि काफी बढ़ गई थी. इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
अक्टूबर तक टैक्स भरने पर मिलेगी 50% छूट
31 जुलाई के बाद भी जिन लोग टैक्स भरना चाहते हैं, उनके लिए भी राहत दी गई है. अक्टूबर 2025 तक टैक्स जमा करने वालों को ब्याज और पेनल्टी में 50% की छूट दी जाएगी. यह सुविधा उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश 31 जुलाई तक भुगतान नहीं कर सकते.
नोटिफिकेशन जारी, लोगों से की गई अपील
स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. लोगों से अपील की गई है कि वे समय रहते इस योजना का लाभ उठाएं और अवसर हाथ से न जाने दें. इससे न केवल व्यक्तिगत राहत मिलेगी बल्कि नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति भी बेहतर होगी.
कैसे भरें बकाया टैक्स?
बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए आप अपने नगर निगम या नगरपालिका कार्यालय में जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं. इसके लिए जल्द ही सरकार की ओर से पोर्टल पर भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी.