प्राइवेट प्ले स्कूलों के लिए सख्त आदेश जारी, बिना रजिस्ट्रेशन नही चलेंगे प्ले स्कूल Playway School Registration

Playway School Registration: पंजाब सरकार ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत अब राज्य में संचालित होने वाले सभी निजी प्री-नर्सरी और प्लेवे स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कीम (ECCE) के तहत लागू किया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के दिशा-निर्देश

जिला प्रोग्राम अधिकारी जगरूप सिंह ने जानकारी दी कि डायरेक्टरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, वुमन एंड चाइल्ड डवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, यदि कोई संस्था 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और देखभाल से जुड़ा कार्य कर रही है या करना चाहती है, तो उसका विभाग के साथ पंजीकरण अनिवार्य होगा।

जिले के सभी निजी प्लेवे स्कूलों को आवेदन करने के निर्देश

जगरूप सिंह ने बताया कि जिले के सभी निजी प्लेवे और प्री-नर्सरी स्कूलों के प्रबंधकों को चाहिए कि वे जल्द से जल्द पंजीकरण के लिए आवेदन करें। इसके लिए आवश्यक आवेदन पत्र जिला प्रोग्राम अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

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रजिस्ट्रेशन में समस्या हो तो कहां संपर्क करें?

यदि किसी स्कूल को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी या दस्तावेजी परेशानी होती है, तो वे सीधे जिला प्रोग्राम अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही अधिक जानकारी और मदद के लिए जिला बाल सुरक्षा अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है। विभाग ने इसके लिए दो संपर्क नंबर 01823-222322 और 01823-281798 उपलब्ध करवाए हैं।

ECCE स्कीम क्यों है जरूरी?

Early Childhood Care and Education (ECCE) स्कीम का उद्देश्य छोटे बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक, और शिक्षाप्रद वातावरण प्रदान करना है, जिससे उनका मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास बेहतर तरीके से हो सके। सरकारी शोधों के अनुसार, बचपन के पहले छह वर्ष किसी भी बच्चे के विकास के लिए सबसे निर्णायक होते हैं। इसलिए इस आयु वर्ग के लिए चल रहे स्कूलों को सरकारी निगरानी में लाना बेहद जरूरी माना जा रहा है।

सरकार का मकसद

इस निर्देश के पीछे सरकार की सोच यह है कि बिना निगरानी के चल रहे संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। इस नियम के माध्यम से राज्य सरकार सभी निजी ECCE स्कूलों को एकसमान नीति के अंतर्गत लाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है।

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बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे संस्थानों पर हो सकती है कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, जो स्कूल निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे संस्थानों को संचालन की अनुमति भी रद्द की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य किसी पर कठोरता नहीं, बल्कि शिक्षा के स्तर को मजबूत बनाना है।

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