PUC Certificate Update: अगर आप वाहन चलाते हैं और अब तक ड्राइविंग लाइसेंस (DL) या वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC) में अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है, तो सतर्क हो जाएं. परिवहन विभाग ने अब नए नियम लागू करते हुए यह साफ कर दिया है कि बिना मोबाइल नंबर अपडेट किए प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) जारी नहीं किया जाएगा. इस नियम की अनदेखी करने पर वाहन मालिक को ₹5000 तक का चालान भी भुगतना पड़ सकता है.
प्रदूषण प्रमाणपत्र के लिए मोबाइल नंबर अपडेट जरूरी
परिवहन विभाग ने वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (Pollution Under Control Certificate) को लेकर एक नई नीति लागू की है, जिसके तहत अब वाहन का PUC तभी बनेगा जब मालिक या चालक का मोबाइल नंबर DL और RC से लिंक हो. विभाग ने बताया कि यह कदम वाहन चालकों तक सही सूचना पहुंचाने और ई-चालान व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है.
DL और RC में नाम या विवरण में त्रुटि भी बनेगी रुकावट
सिर्फ मोबाइल नंबर ही नहीं अगर किसी चालक या वाहन मालिक के DL या RC में नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण में कोई त्रुटि है, तो ऐसे मामलों में भी PUC जारी नहीं किया जाएगा. पहले त्रुटि को सुधारना होगा. उसके बाद ही प्रमाणपत्र जारी होगा.
प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी करने में नया बदलाव लागू
परिवहन विभाग के प्रभारी डीटीओ रवि रंजन ने स्पष्ट किया कि हाल ही में विभाग को यह निर्देश मिले हैं कि हर वाहन चालक के DL और RC में मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अपडेट होना चाहिए. तभी प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी किया जाए. इसका उद्देश्य है कि चालान और नियमों से संबंधित सूचना समय पर चालक तक पहुंचे.
बिना मोबाइल नंबर अपडेट कराए नहीं मिलेगा PUC
विभाग के अनुसार कई वाहन चालक प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने सेंटर पर पहुंच रहे हैं. लेकिन वहां यह साफ-साफ बताया जा रहा है कि अगर DL और RC में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो प्रमाणपत्र नहीं बनाया जाएगा. ऐसे में उन्हें पहले संबंधित पोर्टल पर जाकर अपना नंबर अपडेट करना होगा.
मोबाइल नंबर अपडेट न कराने पर क्या होगा?
यदि आपने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है, तो आपको दो तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं बनेगा. जिससे वाहन का वैध संचालन अवैध हो जाएगा. ₹5000 तक का चालान काटा जा सकता है. क्योंकि बिना वैध PUC के वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है.
क्यों हो रही है यह सख्ती?
विभाग के अनुसार, ई-चालान सिस्टम में लगातार यह देखा जा रहा है कि वाहन चालकों तक चालान की जानकारी नहीं पहुंच रही. इसका मुख्य कारण यह है कि RC और DL में दर्ज मोबाइल नंबर या तो गलत है या अपडेट नहीं हैं. ऐसे में जब चालान SMS या ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है, तो वह चालक तक पहुंच ही नहीं पाता. इससे न केवल सिस्टम की पारदर्शिता प्रभावित होती है. बल्कि जुर्माने की वसूली में भी रुकावट आती है.
कैसे अपडेट करें मोबाइल नंबर?
परिवहन विभाग ने मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और सरल बनाया है, ताकि वाहन मालिक बिना किसी एजेंट के स्वयं यह कार्य कर सकें.
ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए:
- sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं
- अपना राज्य चुनें और “सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस” विकल्प पर क्लिक करें
- “Update Mobile Number” चुनें
- DL नंबर, जन्मतिथि व कैप्चा भरें
- OTP आधारित वेरिफिकेशन के बाद नंबर अपडेट हो जाएगा
वाहन रजिस्ट्रेशन (RC) में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए:
- parivahan.gov.in पोर्टल पर लॉग इन करें
- “Vehicle Related Services” में जाएं
- “Update Mobile Number” ऑप्शन पर क्लिक करें
- वाहन नंबर और अन्य जानकारी भरें
- OTP वेरिफिकेशन के बाद नंबर अपडेट हो जाएगा
ये बातें रखें ध्यान में
- PUC की वैधता खत्म होने से पहले ही यह कार्य कर लें, ताकि कोई चालान न हो
- एक ही मोबाइल नंबर DL और RC दोनों में दर्ज होना चाहिए. ताकि सूचनाएं समय पर मिल सकें
- आधार कार्ड से मोबाइल लिंक होना चाहिए. क्योंकि अपडेट के लिए OTP वेरिफिकेशन जरूरी है
- अगर आपने हाल ही में मोबाइल नंबर बदला है, तो तुरंत अपडेट करें