हरियाणा में फैमिली आईडी पर बड़ा फैसला,विधवाओं और बच्चों को नहीं होगी परेशानी Haryana Family ID Update

Haryana Family ID Update: हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ा एक और राहत भरा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने अब नागरिकों को PPP में बदलाव करने का अवसर देने के लिए ‘मर्ज मॉड्यूल’ को लागू कर दिया है। इस सुविधा के तहत एक परिवार या उसके कुछ सदस्य अब दूसरे परिवार पहचान पत्र में स्थानांतरित किए जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने दी नई सुविधा को मंजूरी

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जनसुविधा बढ़ाने के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नए मर्ज मॉड्यूल में चार प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। जिनमें कुछ विशेष परिस्थितियों में परिवार या सदस्य को एक PPP से दूसरे PPP में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है।

गोद लिए बच्चों के लिए सरल व्यवस्था

यदि कोई परिवार किसी नाबालिग बच्चे को गोद लेता है, तो उसका नाम गोद लेने वाले परिवार के PPP में जोड़ा जा सकेगा। इस प्रक्रिया के लिए वैध कानूनी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और केवल नाबालिग का ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। वयस्क बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

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वैध संरक्षकता में भी स्थानांतरण की सुविधा

राज्य PPP प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि वैध संरक्षकता की स्थिति में भी नाबालिग बच्चे को संरक्षक परिवार के PPP में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह एक बड़ा कदम है। जिससे कानूनी रूप से जिम्मेदार अभिभावक को बच्चे के कागजी दस्तावेजों से कोई परेशानी नहीं होगी।

पूरा परिवार भी हो सकेगा ट्रांसफर

सरकार ने पूरे परिवार को एक साथ मर्ज करने की अनुमति भी दे दी है। अब स्त्रोत परिवार (Source PPPN) के सभी सदस्य मिलकर गंतव्य परिवार (Destination PPPN) में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आंशिक स्थानांतरण की अनुमति इस श्रेणी में नहीं होगी यानी पूरे परिवार को एक साथ ही जोड़ा जा सकेगा।

विधवा महिलाओं को मिलेगी खास राहत

इस योजना में विधवा महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अब कोई भी विधवा अपने माता-पिता के परिवार और ससुराल के परिवार के बीच स्थानांतरण करवा सकती है। इसके साथ ही उनके बच्चों को भी उसी PPP में स्थानांतरित किया जा सकेगा। यह फैसला सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है।

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कौन उठा सकता है इस सुविधा का लाभ?

यह सुविधा उन नागरिकों के लिए लाभकारी हैजिन्हें गोद लेने, विवाह के बाद परिवार में बदलाव, संरक्षकता या विधवा होने के बाद पुन:स्थापन की आवश्यकता होती है। अब तक इन मामलों में दस्तावेज़ी जटिलता और असमंजस बना रहता था।ेकिन मर्ज मॉड्यूल लागू होने के बाद यह प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो गई है।

प्रशासनिक प्रक्रिया होगी सरल

नए मर्ज मॉड्यूल की मदद से सरकार डेटा की सटीकता बनाए रखने, डुप्लीकेशन रोकने और सामाजिक योजनाओं का सही लाभ पहुंचाने में अधिक सक्षम होगी। इससे परिवार पहचान पत्र से जुड़ी समस्याओं का समय पर समाधान भी संभव हो पाएगा।

डिजिटल हरियाणा की दिशा में मजबूत कदम

हरियाणा सरकार की यह पहल डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाला और जनता को सशक्त बनाने वाला कदम है। PPP में यह बदलाव नागरिक सेवाओं की पारदर्शिता, गति और सटीकता को सुनिश्चित करेगा। खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए यह निर्णय एक नई उम्मीद की तरह है।

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