PAN Inactive Check: ITR फाइलिंग का मौसम आ चुका है और हर किसी के दिमाग में अब टैक्स, डिडक्शन और रिफंड घूम रहे हैं. लेकिन इस भागदौड़ में क्या आपने यह जांचा कि आपका PAN कार्ड एक्टिव है या Inactive? अगर नहीं, तो सावधान हो जाइए. क्योंकि Inactive PAN से आपका रिफंड अटक सकता है. ITR रद्द हो सकता है और ऊपर से ₹10,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है.
PAN का एक्टिव होना क्यों जरूरी है?
PAN कार्ड आपकी पूरी फाइनेंशियल पहचान का आधार है. बैंकिंग, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट और टैक्स से जुड़ा कोई भी बड़ा कदम PAN के बिना अधूरा है. यदि यह Inactivate हो गया तो…
- ITR फाइल करना संभव नहीं होगा.
- TDS की कटौती 20% तक हो सकती है.
- टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा.
- ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है.
- बड़े लेनदेन अटक सकते हैं.
किन वजहों से PAN Inactive हो सकता है?
PAN-आधार लिंक न होना
सरकार ने PAN और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने लिंकिंग नहीं की है, तो आपका PAN कार्ड निष्क्रिय हो सकता है.
एक से ज्यादा PAN
अगर आपके नाम पर एक से ज्यादा PAN जारी हैं, तो डुप्लीकेट PAN को विभाग Inactive कर देता है.
फर्जी दस्तावेज़ से जारी PAN
फर्जी जानकारी के आधार पर बनाए गए PAN कार्ड स्वतः रद्द कर दिए जाते हैं.
मृत व्यक्ति का PAN
मृतक व्यक्तियों के PAN कार्ड भी डिएक्टिवेट किए जाते हैं.
घर बैठे ऐसे करें PAN एक्टिव या Inactive होने की जांच
Step 1: इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलें
https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
Step 2: ‘Verify Your PAN’ ऑप्शन चुनें
होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में “Verify Your PAN” पर क्लिक करें.
Step 3: जानकारी भरें
- PAN नंबर
- पूरा नाम (जैसा PAN पर हो)
- जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)
- मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
Step 4: OTP डालें
मोबाइल नंबर पर आए OTP को सही जगह डालें.
Step 5: PAN स्टेटस जानें
अगर संदेश आए: “PAN is Active and details are as per PAN database”, तो बधाई हो!
अगर मैसेज दिखे: “PAN is Deactivated” या “No record found”, तो तुरंत एक्शन लें.
PAN Inactive हो तो क्या करें?
PAN-आधार लिंक करें
इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर PAN और आधार लिंक करें. देरी पर ₹1,000 लेट फीस लग सकती है.
डुप्लीकेट PAN सरेंडर करें
अगर आपके पास एक से ज्यादा PAN हैं, तो अतिरिक्त PAN को सरेंडर करें.
IT डिपार्टमेंट से संपर्क करें
अगर बिना वजह PAN Inactive है, तो निकटतम आयकर कार्यालय में जाएं या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें.