Paid Holiday: लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. वोटरों की सुविधा के लिए 19 जून 2025 (बुधवार) को वेतन सहित छुट्टी (Paid Holiday) घोषित की गई है. यह फैसला उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो मतदान करने के योग्य हैं. चाहे वे किसी भी प्रकार के संस्थान में काम करते हों.
सभी संस्थानों के कर्मचारी इस अवकाश के पात्र
प्रशासन के आदेश के मुताबिक यह अवकाश औद्योगिक संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और अन्य संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वैध रहेगा. इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के श्रमिक शामिल होंगे, जो लुधियाना पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हैं.
शिफ्ट में काम करने वाले भी शामिल
शिफ्ट के आधार पर काम करने वाले कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. चाहे वे किसी फैक्ट्री, दुकान या सेवा संस्थान में काम करते हों. यदि वे लुधियाना पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत वोटर हैं. तो उन्हें 19 जून को मतदान के लिए छुट्टी मिलना तय है.
हलके से बाहर काम करने वाले कर्मचारी भी हकदार
जो कर्मचारी लुधियाना पश्चिम हलके के निवासी और पंजीकृत वोटर हैं. लेकिन किसी अन्य जिले या शहर में काम करते हैं. उन्हें भी यह अवकाश मिलेगा. उनका नियोक्ता उन्हें मतदान के अधिकार का उपयोग करने के लिए छुट्टी देने का कानूनी रूप से बाध्य होगा.
दिहाड़ी मजदूरों को भी मिलेगा अवकाश का लाभ
रोजाना मजदूरी करने वाले श्रमिकों के लिए भी यह अवकाश लागू किया गया है. मतदान के दिन उन्हें वेतन सहित छुट्टी दी जाएगी. जिससे वे मतदान में भाग ले सकें और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें.
श्रम कानून के तहत लिया गया निर्णय
यह निर्णय भारत सरकार के श्रम कानूनों और चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत लिया गया है. निर्वाचन प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए. यह अवकाश सुनिश्चित करता है कि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रह जाए.
प्रशासन ने क्या कहा?
स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवकाश का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना है और अधिक से अधिक मतदाताओं को प्रेरित करना है कि वे 19 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग करें.
“यह आदेश सभी संबंधित संस्थानों को भेजा गया है और उन्हें सख्ती से इसका पालन करने को कहा गया है,” — जिला प्रशासन.