Dry Day 2025: भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत लुधियाना वैस्ट विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने तीन दिन का ड्राई-डे घोषित किया है. यह फैसला 17 जून से 19 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा.
3 किलोमीटर के दायरे में शराब पर सख्त प्रतिबंध
ड्राई-डे की घोषणा विधानसभा क्षेत्र के 3 किलोमीटर के दायरे में लागू की गई है. इस दौरान देसी और इंगलिश शराब के ठेके पूरी तरह बंद रहेंगे. साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार में भी न तो शराब स्टोर की जा सकेगी और न ही ग्राहकों को परोसी जाएगी. यह आदेश पूरे क्षेत्र में सख्ती से लागू रहेगा.
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई तय
जिला चुनाव अधिकारी हिमांशु जैन ने स्पष्ट किया कि यदि कोई प्रतिष्ठान या व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जांच टीमों की तैनाती कर दी गई है जो संबंधित क्षेत्रों में निगरानी रखेंगी और किसी भी उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई करेंगी.
वोटिंग वाले दिन सभी वोटरों को पेड छुट्टी
उपचुनाव में वोटरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने पोलिंग डे 19 जून (गुरुवार) को वोट डालने वाले नागरिकों को पेड छुट्टी देने का आदेश भी जारी किया है. चाहे कर्मचारी किसी निजी कंपनी, संस्थान, उद्योग या दुकान में कार्यरत हो, अगर उसका वोट वैस्ट विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो उसकी तनख्वाह से छुट्टी नहीं काटी जा सकती.
नियम उल्लंघन पर मालिकों को जुर्माना और सजा
हिमांशु जैन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को छुट्टी नहीं देता या वेतन में कटौती करता है, तो उस पर चुनाव कानून के तहत जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है. यह आदेश सभी मालिकों और प्रबंधकों पर लागू होगा.
पूरे जिले में लागू हुआ नो फ्लाई जोन
लुधियाना जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है. जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु जैन ने कहा कि अब लुधियाना, खन्ना और जगराओं सहित जिले के किसी भी इलाके में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा. यह फैसला चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.