Paid Holiday: लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है. वोटिंग प्रक्रिया को सुचारू बनाने और अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए 19 जून 2025 (बुधवार) को वेतन सहित सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है.
सभी संस्थानों में काम करने वालों को मिलेगा अवकाश
यह अवकाश सभी औद्योगिक इकाइयों, व्यवसायों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, संस्थानों और दफ्तरों में लागू होगा. इसमें उन कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है जो शिफ्टों में काम करते हैं. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह नियम स्थानीय निवासी और बाहर से कार्यरत दोनों तरह के कर्मचारियों पर लागू होगा. बशर्ते वे लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हों.
बाहर काम करने वाले वोटर भी होंगे शामिल
जिन कर्मचारियों की नौकरी लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बाहर है. लेकिन उनका मतदाता पंजीकरण इसी क्षेत्र में है. उन्हें भी इस अवकाश का लाभ मिलेगा. इस प्रावधान के तहत वे अपने मतदान केंद्र पर जाकर बिना वेतन कटौती के मतदान कर सकते हैं.
दिहाड़ी मजदूरों को भी मिलेगा अवकाश का लाभ
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था केवल वेतनभोगी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी. दिहाड़ी पर कार्य करने वाले मजदूरों, ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों और अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी 19 जून को वोट डालने के लिए छुट्टी मिलेगी. इस निर्णय का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का पूरा अवसर मिल सके, भले ही वे किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र से जुड़े हों.
किस कानून के तहत दी जाती है चुनावी अवकाश?
भारत में चुनावी अवकाश देने का प्रावधान नेगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 और रोजगार एवं सेवा कानूनों के अंतर्गत आता है. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन कर्मचारियों को मतदान के लिए पर्याप्त समय देना अनिवार्य है और जहां जरूरी हो, वहां वेतन सहित अवकाश प्रदान करना होता है.
प्रशासन की अपील: लोकतंत्र को सशक्त बनाएं
लुधियाना प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का उपयोग अवश्य करें और 19 जून को मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें. कामकाज का हवाला देकर मतदान से दूर रहना अब कोई बहाना नहीं रहेगा. क्योंकि प्रशासन ने पूर्ण वेतन के साथ छुट्टी की सुविधा दे दी है.