Dry Day 2025: लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने शराब के ठेकों पर चार दिन तक ताले लगाने का फैसला लिया है. 17 जून शाम 7 बजे से लेकर 19 जून शाम 6 बजे तक और फिर 23 जून को मतगणना के दिन पूरे क्षेत्र में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है. इससे न केवल शराब की बिक्री बल्कि सेवन और वितरण पर भी पूरी तरह रोक रहेगी.
आबकारी विभाग का आदेश
आबकारी विभाग के कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने जानकारी दी कि यह आदेश लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र और इसके आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे में लागू होगा. चुनाव की निष्पक्षता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है.
आदेश के पालन के लिए सख्ती से निर्देश
कमिश्नर जोरवाल ने बताया कि शराब की बिक्री, सेवन और वितरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने संबंधित विभागों और अधिकारियों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं. इस दौरान अगर कोई नियम तोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
मतदान और मतगणना के मद्देनजर लिया गया फैसला
लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 19 जून को होना है. जबकि 23 जून को मतगणना की जाएगी. प्रशासन ने इन दो अहम तारीखों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश लागू किया है ताकि चुनावी प्रक्रिया में शांति और अनुशासन बना रहे.
शराब विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत
यह आदेश न केवल शराब दुकानदारों के लिए बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है. यदि कोई इस अवधि में शराब बेचता या पीता पाया गया, तो उस पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, शराब की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे इस अवधि में कोई भी स्टॉक डिस्पैच न करें.
प्रशासन की तैयारी और निगरानी
विभाग द्वारा चुनावी क्षेत्र में निगरानी दल तैनात किए जाएंगे. जो लगातार क्षेत्र में गश्त करेंगे और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेंगे. इसके अलावा ड्राई डे के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाएगी. ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार का उपद्रव या असामाजिक गतिविधि न हो.