इस जिले मे 4 दिन बंद रहेंगे शराब की दुकानें, ड्राई डे हुआ घोषित Dry Day 2025

Dry Day 2025: लुधियाना में होने वाले पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर शराब पीने वालों के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं. आबकारी विभाग ने 17 जून शाम 7 बजे से 19 जून शाम 6 बजे तक और फिर 23 जून को ड्राई डे (Dry Day) घोषित किया है. इस दौरान लुधियाना-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र और उसके तीन किलोमीटर दायरे में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

उपचुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए बड़ा कदम

आबकारी विभाग के कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया की शांति और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लिया गया है. इस प्रतिबंध के दौरान शराब के ठेके, बार, क्लब और किसी भी तरह की शराब की आपूर्ति पर रोक लगाई गई है.

17 जून शाम से लागू होंगे आदेश

ड्राई डे की शुरुआत 17 जून को शाम 7 बजे से होगी, जो 19 जून की शाम 6 बजे तक चलेगी.
इसके बाद 23 जून को मतगणना के दिन भी पूरे दिन शराब की दुकानों पर ताले लटकेंगे.
इस दौरान शराब से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

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3 किलोमीटर के दायरे में होगा प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र और इसके आसपास के तीन किलोमीटर के क्षेत्र में यह आदेश लागू रहेगा. यह प्रतिबंध न सिर्फ स्थानीय मतदाताओं बल्कि पास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले लोगों पर भी प्रभाव डालेगा.

सभी अधिकारियों को निर्देश – सख्ती से लागू करें आदेश

कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों का कड़ाई से पालन करवाएं. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई तय होगी और चुनाव प्रक्रिया में खलल डालने वालों पर सख्त नजर रखी जाएगी.

क्यों होता है ड्राई डे?

चुनाव के दौरान ड्राई डे घोषित करने का उद्देश्य मतदाताओं को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए प्रेरित करना होता है. इसके अलावा शराब के दुरुपयोग से जुड़ी घटनाओं को रोकना और किसी भी प्रकार की अशांति से बचाव करना इस नीति का अहम हिस्सा है.

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मतदाताओं के लिए जरूरी सूचना

लुधियाना पश्चिम के नागरिकों को ध्यान देना चाहिए कि 19 जून को मतदान होगा और 23 जून को मतगणना. इस दौरान ड्राई डे की घोषणा केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है. इसका उल्लंघन न केवल जुर्माना बल्कि सजा का भी कारण बन सकता है.

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