Paid Holiday: लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के तहत मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. 19 जून 2025 को चुनाव के दिन वेतन सहित अवकाश की घोषणा की गई है. जिससे सभी योग्य मतदाता निसंकोच मतदान कर सकें.
औद्योगिक, व्यवसायिक और दुकानों में काम करने वालों को भी छुट्टी
यह अवकाश सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह औद्योगिक संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और निजी संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होगा. आदेश के अनुसार, उन सभी लोगों को मतदान के दिन छुट्टी दी जाएगी. जो लुधियाना पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं.
शिफ्ट में काम करने वाले भी पात्र
जो कर्मचारी शिफ्ट आधार पर काम करते हैं, वे भी इस वेतन सहित अवकाश के नियम के अंतर्गत आते हैं. चाहे कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री में सुबह, दोपहर या रात की शिफ्ट में काम करता हो, अगर वह मतदाता के तौर पर पंजीकृत है, तो उसे छुट्टी देना संस्थान की कानूनी जिम्मेदारी होगी.
जिनका कार्यस्थल हलके से बाहर है, उन्हें भी छुट्टी मिलेगी
कई लोग ऐसे हैं जो लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में वोटर तो हैं लेकिन काम किसी अन्य जिले या शहर में करते हैं. ऐसे लोगों को भी 19 जून को मतदान करने के लिए छुट्टी दी जाएगी. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर योग्य मतदाता मतदान से वंचित न रहे.
रोजाना मजदूरी करने वाले श्रमिकों को भी मिलेगा फायदा
इस आदेश का सबसे बड़ा लाभ दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों को मिलेगा. चाहे वह किसी निर्माण साइट पर कार्यरत हो या किसी छोटी दुकान में अगर वह मतदाता है, तो उसे वेतन सहित मतदान का दिन मिलेगा. इस तरह राज्य सरकार ने लोकतंत्र को मजबूत करने का सार्थक प्रयास किया है.
छुट्टी का पालन नहीं करने वालों पर हो सकती है कार्रवाई
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संस्थान या नियोक्ता इस आदेश का उल्लंघन करता है और कर्मचारी को मतदान के लिए अवकाश नहीं देता, तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है. इसीलिए, सभी निजी संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे आदेशों का पालन करें.