Dry Day 2025: पंजाब के लुधियाना जिले में शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर है. लुधियाना-पश्चिम विधानसभा सीट पर 19 जून 2025 को होने वाले उपचुनाव के चलते शराब की बिक्री और सेवन पर चार दिनों के लिए पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. आबकारी विभाग ने 17 जून की शाम 7 बजे से 19 जून शाम 6 बजे तक और 23 जून को मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित किया है.
विधानसभा क्षेत्र के आसपास 3 किमी के दायरे में लागू होंगे आदेश
आबकारी विभाग के कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने जानकारी दी कि यह आदेश सिर्फ विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे. लुधियाना-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में भी शराब बिक्री पर रोक लगाई गई है. इस आदेश को मतदान की निष्पक्षता और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सख्ती से लागू किया जाएगा.
ड्राई डे के दौरान क्या रहेगा प्रतिबंध?
निर्धारित अवधि में शराब की किसी भी प्रकार की बिक्री, वितरण या सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इसका मतलब है कि न तो कोई शराब की दुकान खुली रहेगी, न ही किसी होटल, क्लब या बार में शराब परोसी जा सकेगी.
संबंधित संस्थाओं को मिले सख्त निर्देश
कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने यह भी कहा कि सभी संबंधित अधिकारी, दुकान संचालक और संस्थान इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
चुनाव और मतगणना की तारीखें क्या हैं?
लुधियाना-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए वोटिंग 19 जून 2025 को होगी. जबकि वोटों की गिनती 23 जून को की जाएगी. इन दोनों तारीखों को देखते हुए ड्राई डे की अवधि तय की गई है.
चुनाव के दौरान ड्राई डे क्यों जरूरी?
चुनाव के दौरान ड्राई डे घोषित करने का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना होता है. शराब के सेवन से उत्पन्न संभावित गड़बड़ी, झगड़े या मतदाताओं पर प्रभाव डालने की कोशिश को रोकने के लिए यह सावधानीपूर्ण कदम उठाया जाता है.