Wine New Rates: राजस्थान में शराब के शौकीनों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. राज्य के आबकारी विभाग ने बीयर, व्हिस्की और अन्य विदेशी ब्रांड की शराब की नई दरें जारी कर दी हैं. विभाग की नई दरें 16 अप्रैल 2025 से प्रदेश की सभी लाइसेंसी दुकानों पर लागू हो गई हैं. इन दरों में कुछ ब्रांड्स की कीमतें लगभग 5 प्रतिशत तक बढ़ाई गई हैं. जबकि कुछ ब्रांड्स को सस्ता भी किया गया है.
नई दरों के मुताबिक अब शराब की बिक्री केवल नई एमआरपी (MRP) पर ही की जा सकेगी. दुकानदारों को आदेश दिया गया है कि नई रेट लिस्ट दुकान पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें. ताकि ग्राहकों को सही जानकारी मिल सके.
आबकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है पूरी रेट लिस्ट
राजस्थान आबकारी विभाग ने शराब की नई कीमतों की पूरी सूची अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है. आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के अनुसार कोई भी आम नागरिक या ग्राहक इस लिस्ट को https://iems.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर देख सकता है.
इस वेबसाइट के मुखपृष्ठ (Homepage) पर मौजूद ‘Public Section’ में जाकर ‘Approved Rate List’ के लिंक पर क्लिक करें. यहां पर आपको बीयर, भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) और अन्य ब्रांड्स की रेट लिस्ट देखने को मिलेगी. इससे ग्राहकों को खरीदारी से पहले ही दाम की जानकारी मिल सकेगी.
एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने पर होगी सख्त कार्रवाई
राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी लाइसेंसी दुकानदार यदि तय एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आबकारी आयुक्त ने दुकानदारों को चेताया है कि यह नियम सभी प्रकार की शराब पर समान रूप से लागू होगा.
ऐसी स्थिति में लाइसेंस निलंबन, जुर्माना और यहां तक कि दुकान बंद करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है. इसलिए अब ग्राहकों को भी सजग रहने और रसीद मांगने की सलाह दी जा रही है.
हर शराब दुकान पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य
आबकारी विभाग ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे नई दरों की सूची (रेट लिस्ट) को दुकान के प्रमुख स्थान पर स्पष्ट रूप से चिपकाएं. ताकि ग्राहक आसानी से उसे देख सकें. इससे कालाबाजारी और ओवरप्राइसिंग पर रोक लगेगी.
ग्राहकों को भी सलाह दी गई है कि यदि किसी दुकान पर रेट लिस्ट नहीं लगी हो या उनसे एमआरपी से ज्यादा पैसा मांगा जाए, तो इसकी शिकायत सीधे आबकारी विभाग को करें.
शराब की बिक्री से राज्य को मिलता है सबसे ज्यादा राजस्व
राजस्थान सरकार के लिए आबकारी विभाग एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है. वर्ष 2024-25 में विभाग ने 17,200 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व सरकार को दिया है. वर्तमान में राज्यभर में 7,765 लाइसेंसशुदा शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं.
यह विभाग सरकार की कुल कमाई में सबसे बड़ा योगदान देता है. इसलिए शराब की दरों और उनके नियंत्रण को लेकर प्रशासन हमेशा सक्रिय रहता है. विभाग का मकसद है कि सरकार की तय दरों पर ही शराब की बिक्री हो और कोई ग्राहक ठगा न जाए.
शराब की कीमतों में क्यों होता है बदलाव?
हर साल आबकारी विभाग शराब पर टैक्स स्ट्रक्चर, ब्रांड्स की लोकप्रियता और लॉजिस्टिक लागत को ध्यान में रखते हुए नई दरें तय करता है. इसके अलावा राजस्व बढ़ाने और उपभोक्ता व्यवहार को संतुलित करने के लिए कुछ ब्रांड्स की कीमतें बढ़ाई जाती हैं और कुछ की घटाई जाती हैं.
इस बार की दरों में लोकप्रिय ब्रांड्स जैसे कुछ स्कॉच व्हिस्की और प्रीमियम बीयर की कीमतों में 5% तक इजाफा किया गया है, वहीं स्थानीय और मध्यम रेंज के कुछ ब्रांड्स की कीमतों में कटौती की गई है ताकि सामान्य उपभोक्ता को राहत मिल सके.
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सुझाव
- शिकायत के लिए https://excise.rajasthan.gov.in या आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में संपर्क करें.
- शराब खरीदते समय दुकान पर लगी रेट लिस्ट जरूर देखें.
- बिल जरूर लें और उस पर प्रिंट की गई MRP से मिलान करें.
- यदि ओवर चार्ज किया जाए तो शिकायत करें.