Liquor Excise Policy: हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति (Excise Policy) ने शराब के शौकीनों को तगड़ा झटका दिया है. अब प्रदेश के उन गांवों में शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे जहां गुरुकुल संचालित हो रहे हैं. इस फैसले को गुरुकुल परंपरा और शिक्षा के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिसमें शराब को व्यसन माना गया है.
गुरुकुल वाले गांव पूरी तरह शराब मुक्त
आबकारी विभाग ने 2025-26 की नई एक्साइज पॉलिसी में यह स्पष्ट कर दिया है कि गुरुकुल संचालित गांवों में शराब के किसी भी प्रकार के ठेके की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह निर्णय संस्कार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे से दूर रखने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है.
शराब ठेकों की दूरी में बदलाव, अब 75 मीटर पर ही अनुमति
पहले राज्य में यह नियम था कि कॉलेज या शैक्षणिक संस्थानों से 150 मीटर दूरी तक शराब का ठेका नहीं खोला जा सकता, लेकिन अब इस नियम में ढील देते हुए 75 मीटर कर दिया गया है.
यह बदलाव शहरी क्षेत्रों में लागू होगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कड़ी सीमाएं रखी गई हैं.
गांवों में दो किलोमीटर में सिर्फ एक शराब ठेका
नई पॉलिसी के अनुसार, हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में हर दो किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक ही शराब ठेका खोलने की अनुमति दी गई है. यह कदम गांवों में शराब की उपलब्धता पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से लिया गया है.
इसके अलावा, 500 से कम आबादी वाले गांवों में शराब के ठेके पर पूरी तरह रोक रहेगी.
500 से 5,000 की आबादी वाले गांवों में एक ठेका
अगर किसी गांव की आबादी 500 से 5,000 के बीच है, तो वहां केवल एक शराब ठेका ही संचालित किया जा सकेगा. इससे ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में ठेकों की संख्या आबादी के अनुसार निर्धारित की जाएगी.
इस नीति से छोटे गांवों में शराब के दुरुपयोग पर रोक लगने की उम्मीद की जा रही है.
अंग्रेजी शराब होगी महंगी, 15% तक बढ़े दाम
इस बार एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि की गई है और साथ ही ठेकों की रिजर्व प्राइस में भी इजाफा हुआ है. इसका सीधा असर अंग्रेजी शराब की कीमतों पर पड़ा है, जो अब लगभग 15% तक महंगी हो सकती है.
शराब बिक्री का नया समय
- ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बिक्री के समय को भी दो हिस्सों में बांटा गया है:
- अप्रैल से अक्टूबर तक: सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक
- नवंबर से मार्च तक: सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक
- शहरी क्षेत्रों में शराब की बिक्री सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक अनुमत होगी, यानी वहां समयसीमा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है.