License Challan: आज के डिजिटल युग में भारत सरकार नागरिकों की सुविधा के लिए लगातार नए कदम उठा रही है. इन्हीं में से एक बड़ा बदलाव है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर. अब वाहन चलाते समय आपको फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार ने साफ किया है कि यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी है, जो DigiLocker या mParivahan जैसे सरकारी ऐप्स में सेव है, तो उसे वैध माना जाएगा. यह सुविधा न केवल दस्तावेजों को संभालने के झंझट से राहत दिलाती है. बल्कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में भी अहम कदम है.
DigiLocker
DigiLocker ऐप को Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ने विकसित किया है. यह एक क्लाउड-आधारित डिजिटल लॉकर है जिसमें आप अपने कई जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन आदि स्टोर कर सकते हैं.
कैसे करें DigiLocker का उपयोग?
- सबसे पहले Google Play Store या iOS App Store से DigiLocker ऐप डाउनलोड करें.
- रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से लिंक करना होता है.
- लॉगिन करने के बाद आप ‘Issued Documents’ सेक्शन में जाकर ‘Driving License’ को परिवहन विभाग से सीधे लिंक कर सकते हैं.
- एक बार लिंक होने के बाद यह दस्तावेज पूरी तरह से लीगल वैलिड माना जाता है.
सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि DigiLocker में स्टोर किए गए दस्तावेज, फिजिकल कॉपी की तरह ही मान्य होंगे.
mParivahan ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए बेहतरीन ऐप
mParivahan ऐप को Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) ने जारी किया है. यह ऐप खासतौर पर ट्रैफिक और परिवहन से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल रूप में देखने और दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
mParivahan की खासियतें
- ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी देखने की सुविधा
- वाहन रजिस्ट्रेशन (RC), बीमा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट की जानकारी
- QR कोड स्कैन कर दस्तावेजों की वैरिफिकेशन
- ‘Saved Documents’ सेक्शन में बिना इंटरनेट के भी डॉक्युमेंट्स एक्सेस
इस ऐप में यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करते हैं, तो आपके नाम पर रजिस्टर्ड लाइसेंस की डिजिटल कॉपी सामने आ जाती है. यह कॉपी भी ट्रैफिक पुलिस या अन्य अधिकारी को दिखाने के लिए पूरी तरह से वैध मानी जाती है.
सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने दी कानूनी मान्यता
सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार दोनों ही इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि DigiLocker और mParivahan में मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी को फिजिकल कॉपी के बराबर कानूनी मान्यता प्राप्त है.
यह आदेश देश भर में लागू है और सभी राज्यों की पुलिस व ट्रैफिक विभाग को इसका पालन करना अनिवार्य है. यदि कोई अधिकारी डिजिटल कॉपी को मान्यता नहीं देता है, तो आप संबंधित विभाग में शिकायत कर सकते हैं.
डिजिटल दस्तावेज रखने के क्या हैं फायदे?
- कभी खोने का डर नहीं: फिजिकल डॉक्युमेंट्स के खोने या खराब हो जाने की चिंता नहीं रहती.
- हर वक्त साथ: मोबाइल फोन में सेव होने के कारण आप कभी भी कहीं भी डॉक्युमेंट्स दिखा सकते हैं.
- कानूनी सुरक्षा: सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण आपको किसी प्रकार की कानूनी दिक्कत नहीं होगी.
- स्मार्ट इंडिया की ओर कदम: यह सुविधा भारत को डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ाने में सहायक है.
डिजिटल डॉक्युमेंट्स का सही इस्तेमाल कैसे करें?
- जब भी ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिस दस्तावेज मांगती है, तो DigiLocker या mParivahan ऐप खोलकर सीधे उस दस्तावेज की Issued Document या Verified Copy दिखाएं.
- सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज़ आपके आधार या मोबाइल नंबर से लिंक हों.
- यदि आपने ऐप में दस्तावेज सेव कर रखे हैं, तो ‘Saved Documents’ सेक्शन का इस्तेमाल करें ताकि इंटरनेट न होने पर भी आप डॉक्युमेंट दिखा सकें.
- QR कोड के जरिए पुलिस या अधिकारी आपकी डॉक्युमेंट की वैधता तुरंत जांच सकते हैं.
क्या होता है अगर आपके पास फिजिकल कॉपी नहीं है?
अगर आपने ड्राइविंग करते वक्त फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखा और आपके पास DigiLocker या mParivahan ऐप में वैध डिजिटल कॉपी है, तो कानूनी रूप से यह पर्याप्त है.
हालांकि यह जरूरी है कि ऐप में दिख रहा लाइसेंस परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ हो और ‘Issued Documents’ के तहत हो. केवल अपलोड की गई पीडीएफ या फोटो की मान्यता नहीं होती जब तक वो विभाग द्वारा जारी नहीं हो.
डिजिटल बदलाव की मिसाल
DigiLocker और mParivahan जैसी सुविधाएं सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं, बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी को आसान बनाने का प्रयास हैं. जहां पहले ट्रैफिक चेकिंग में लाइसेंस भूलने पर चालान कट जाता था. वहीं अब कुछ टैप में आप अपनी पहचान और ड्राइविंग की वैधता साबित कर सकते हैं.