Damaged Notes Exchange: रोजमर्रा के लेन-देन में अक्सर ऐसा होता है कि नोट कट-फट जाते हैं या नमी से खराब हो जाते हैं। ऐसे नोट दुकानदार भी लेने से मना कर देते हैं, जिससे लोगों को असुविधा होती है। कई बार लोग ऐसे नोटों को घर में रखे रहते हैं या फेंक देते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कटे-फटे या गंदे नोटों को आसानी से बदला जा सकता है, चाहे आपका उस बैंक में खाता हो या नहीं।
सोइल्ड नोट क्या होते हैं और इन्हें कैसे बदला जाए ?
सोइल्ड नोट वे नोट होते हैं जो पुराने हो चुके हैं या हल्के फटे हुए हैं, लेकिन उनकी पहचान बरकरार रहती है।
- इन्हें देश के किसी भी बैंक शाखा में बदला जा सकता है।
- इसके लिए बैंक खाता होना अनिवार्य नहीं है।
- बैंक कर्मचारी नोट की स्थिति जांचने के बाद आपको तुरंत नया नोट दे सकते हैं या रकम आपके खाते में जमा कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि नोट में किसी तरह की छेड़छाड़ न की हो, जैसे टेप लगाना या स्टेपल करना।
म्यूटिलेटेड नोट की पहचान और बदले जाने की प्रक्रिया
म्यूटिलेटेड नोट वे नोट होते हैं जो बुरी तरह से कटे-फटे होते हैं या जिनमें कोई हिस्सा गायब होता है।
- अगर नोट के जरूरी सुरक्षा फीचर्स जैसे सीरियल नंबर, वाटरमार्क आदि सुरक्षित हैं, तो ऐसे नोट बदले जा सकते हैं।
- इन नोटों को RBI द्वारा तय Note Refund Rules के तहत किसी भी अधिकृत बैंक शाखा में बदला जा सकता है।
- बैंक नोट की जांच के बाद उसकी स्थिति के अनुसार आंशिक या पूर्ण भुगतान करते हैं।
ध्यान रखें कि नोट पर कोई अनावश्यक मरम्मत न करें, क्योंकि इससे बदलने में दिक्कत आ सकती है।
जले या अत्यधिक क्षतिग्रस्त नोट कैसे बदलें ?
अगर नोट पूरी तरह जल गया है, फटकर कई टुकड़ों में बंट गया है या पानी में गलकर चिपक गया है, तो:
- ऐसे नोट सामान्य बैंक शाखा में नहीं बदले जाते।
- इन्हें सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के किसी Issue Office में भेजना होता है।
- RBI विशेषज्ञों की मदद से नोट का मूल्यांकन कर आंशिक या पूर्ण मुआवजा देता है।
इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सही दस्तावेजों के साथ राशि वापस मिलती है।
बैंक में नोट बदलवाने का तरीका
अगर आपके पास कटे-फटे या गंदे नोट हैं तो आप इस तरह से बैंक में बदलवा सकते हैं:
- नजदीकी बैंक शाखा में जाएं (कोई भी बैंक चलेगा)।
- काउंटर पर नोट दिखाएं और नोट बदलवाने का अनुरोध करें।
- बैंक कर्मचारी नोट की स्थिति की जांच करेंगे।
- यदि नोट योग्य पाया गया, तो आपको नया नोट मिलेगा या आपके खाते में रकम जमा कर दी जाएगी।
बिना खाता धारक होने पर भी एक सीमित राशि तक नोट बदले जा सकते हैं।
एक बार में कितने नोट बदलवा सकते हैं ?
RBI के नियमों के अनुसार:
- एक बार में अधिकतम 20 नोट बदले जा सकते हैं।
- कुल राशि 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि आप इससे अधिक रकम के नोट बदलवाते हैं, तो बैंक नोट को अपने पास रखता है और पैसे आपके खाते में ट्रांसफर करता है।
- 50,000 रुपये से अधिक के मामलों में पहचान पत्र और विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है।
इसलिए नोट बदलने से पहले उनकी संख्या और कुल मूल्य पर ध्यान दें।
नोट बदलने के समय ध्यान देने योग्य बातें
- फटे नोटों को टेप या स्टेपल करने से बचें।
- नोट को उसकी मौजूदा स्थिति में ही बैंक में जमा करें।
- 1 रुपये से 20 रुपये तक के नोट बदलने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
- 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये के बेहद खराब नोट बदलने पर बैंक कुछ मामूली शुल्क ले सकता है।
- कोई भी बैंक सोइल्ड नोट बदलने से मना नहीं कर सकता। यदि कोई बैंक इनकार करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं।
RBI ग्राहक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
अगर बैंक नोट बदलने से मना करे तो क्या करें ?
अगर कोई बैंक फटे-फटे नोट बदलने से मना कर देता है:
- बैंक से लिखित रूप में कारण मांगें।
- RBI के लोकपाल (Banking Ombudsman) के पास शिकायत दर्ज कराएं।
- आप RBI की वेबसाइट के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं।
RBI ने सभी बैंकों को निर्देशित किया है कि वे ग्राहकों के फटे या गंदे नोट बदलने में सहयोग करें।
फटे-गंदे नोट को फेंके नहीं सही तरीके से बदलवाएं
अब अगर आपके पास कटे-फटे, गंदे या जले हुए नोट हैं, तो उन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है।
- बस RBI द्वारा तय प्रक्रिया का पालन करें।
- नजदीकी बैंक शाखा में जाएं या जरूरत पड़ने पर RBI ऑफिस में नोट जमा करें।
- ध्यान रखें कि नोट की हालत से कोई छेड़छाड़ न हो।
सही तरीके से आवेदन करने पर आपको बिना किसी परेशानी के नया नोट या पैसे मिल सकते हैं।