हाइवे से कितनी दूरी पर बनाना चाहिए घर, वरना हो सकती है कानूनी कार्रवाई Highway Construction Rules

Highway Construction Rules: अधिकतर लोग मानते हैं कि हाईवे के नजदीक घर बनाना भविष्य में फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी की कीमतें अक्सर तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन बिना सरकारी नियमों की जानकारी के ऐसा करना भारी नुकसान दे सकता है। दरअसल, हाईवे किनारे निर्माण को लेकर NHAI ने सख्त दिशा-निर्देश तय कर रखे हैं।

बिना अनुमति के निर्माण पर गिर सकता है बुलडोजर

अगर आप हाईवे से सटे प्लॉट पर बिना अनुमति के घर बना देते हैं, तो संबंधित विभाग बिना पूर्व सूचना के निर्माण को ध्वस्त कर सकता है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां बने-बनाए घरों पर बुलडोजर चलाया गया है क्योंकि वे निर्धारित सीमा के भीतर बने थे।

हाईवे से कितनी दूरी पर बनाना चाहिए घर ?

भूमि नियंत्रण नियम 1964 के अनुसार, किसी भी नेशनल या स्टेट हाईवे की मध्यरेखा (Center Line) से कम से कम 75 फीट की दूरी पर ही घर या किसी अन्य प्रकार का निर्माण किया जा सकता है।

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  • शहरी क्षेत्रों में यह दूरी 60 फीट तय की गई है।
  • यदि कोई निर्माण 40 मीटर के भीतर होता है, तो उसे अवैध (Illegal Construction) माना जाएगा।
  • 40 से 75 मीटर के बीच कोई निर्माण करना है, तो उसके लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

हाईवे से सटे घरों को क्यों माना जाता है खतरनाक ?

सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से भी हाईवे से सटे घर खतरनाक माने जाते हैं।

  • ध्वनि और वायु प्रदूषण का प्रभाव अधिक होता है
  • सड़क हादसों की संभावना भी काफी बढ़ जाती है
  • फ्यूचर में हाईवे चौड़ीकरण या मरम्मत कार्य के दौरान ऐसे घर आड़े आ सकते हैं

अवैध निर्माण की कीमत समय पैसा और सपना तीनों की बर्बादी

अगर आपने बिना नियम जाने हाईवे के पास निर्माण किया है, तो कभी भी आपके सपनों का घर ध्वस्त किया जा सकता है।

  • इससे आपकी पूंजी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है
  • कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है
  • पुनर्निर्माण के लिए दोबारा समय और पैसे की जरूरत होगी

निर्माण से पहले करें ये काम

अगर आपकी जमीन हाईवे के पास है और आप उस पर घर बनाना चाहते हैं, तो:

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  1. स्थानीय प्रशासन/नगर निगम से अनुमति प्राप्त करें
  2. NHAI की आधिकारिक गाइडलाइन पढ़ें और समझें
  3. प्लान पास कराते समय दूरी की जांच करें
  4. रजिस्ट्रार या भू-अभिलेख विभाग से सीमांकन करवाएं

सरकारी नियमों का पालन ही है सबसे सुरक्षित तरीका

सरकार द्वारा बनाए गए ये नियम जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनका उल्लंघन करके आप न केवल स्वास्थ्य जोखिम उठाते हैं बल्कि कानूनी संकट में भी फंस सकते हैं। इसलिए निर्माण से पहले पूरी जांच और अनुमति लेना अनिवार्य है।

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