Private School Deadline: राइट टू एजुकेशन के तहत हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को 23 मई तक खाली सीटों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा. इससे पहले शिक्षा विभाग द्वारा खाली सीटों का ब्यौरा नहीं देने वाले 3134 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया था. लेकिन अब विभाग ने इन स्कूलों को एक और मौका देते हुए पोर्टल को फिर से खोल दिया है.
स्कूलों को दी गई अंतिम चेतावनी
23 मई की अंतिम तारीख के बाद भी अगर कोई निजी स्कूल खाली सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं करता, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. विभाग पहले ही यह साफ कर चुका है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
अभी भी हजारों स्कूल नहीं दे रहे जानकारी
अब तक प्रदेश के 2606 निजी स्कूलों ने आरटीई एक्ट के तहत सीटों का ब्यौरा शिक्षा विभाग को नहीं सौंपा है. जबकि विभाग की ओर से लगातार आग्रह और चेतावनियां दी जा रही हैं. ऐसे में अब सरकार कठोर कदम उठाने की तैयारी में है.
कार्रवाई की पूरी योजना तैयार
शिक्षा विभाग अब इन स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई की योजना बना रहा है. विभाग जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कार्रवाई शुरू करेगा. इसके तहत न सिर्फ जुर्माना, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो स्कूल बंद करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है.
RTE के तहत सरकार देगी पैसे की प्रतिपूर्ति
सरकार ने साफ किया है कि आरटीई के नियमों के मुताबिक अगर कोई बच्चा इन स्कूलों में दाखिला लेता है, तो सरकार उसके खर्च की प्रतिपूर्ति करेगी. लेकिन इसके लिए स्कूलों को अपनी खाली सीटों की जानकारी पोर्टल पर देना अनिवार्य है.
बिना मान्यता वाले स्कूल हो सकते हैं निशाने पर
सरकार को शक है कि जिन स्कूलों ने अब तक जानकारी नहीं दी है. उनमें से कई के पास वैध मान्यता नहीं है. अगर यह साबित होता है, तो ऐसे स्कूलों पर ताला भी लगाया जा सकता है. इससे पहले कई बार विभाग ऐसे स्कूलों पर कार्यवाही कर चुका है.
इन जिलों के स्कूलों ने नहीं दी जानकारी
अब तक जिन जिलों के स्कूलों ने खाली सीटों का विवरण नहीं भेजा उनमें शामिल हैं:
- यमुनानगर: 123
- अंबाला: 99
- भिवानी: 101
- चरखी दादरी: 31
- फरीदाबाद: 290
- फतेहाबाद: 102
- गुरुग्राम: 216
- हिसार: 197
- झज्जर: 85
- जींद: 65
- कैथल: 88
- करनाल: 213
- कुरुक्षेत्र: 111
- महेंद्रगढ़: 107
- नूंह (मेवात): 69
- पलवल: 120
- पंचकूला: 42
- पानीपत: 172
- रेवाड़ी: 93
- रोहतक: 86
- सिरसा: 79
- सोनीपत: 117