इन डॉक्यूमेंट के बिना नहीं बनेगी फैमिली आईडी, आधार कार्ड से नहीं चलेगा Haryana Family ID Rules

Haryana Family ID Rules: हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब यदि कोई नागरिक नई फैमिली आईडी बनवाना चाहता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके आधार कार्ड में पता हरियाणा का ही दर्ज हो। इसके बिना अब फैमिली ID के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में अनिवार्य कर दिया है।

नई फैमिली ID के लिए अब हरियाणा का पता अनिवार्य

राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फैमिली ID में दर्ज जानकारी केवल आधार कार्ड से ही ली जाएगी। इसमें व्यक्ति का नाम, पता और अन्य विवरण आधार के अनुसार ही शामिल किए जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति के आधार कार्ड में हरियाणा का पता नहीं है, तो वह फैमिली आईडी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा।

पहचान प्रमाण के लिए मान्य दस्तावेजों की सूची

नई व्यवस्था के तहत अब आवेदक को आधार के अलावा निम्न में से किसी एक दस्तावेज़ को पता प्रमाण के रूप में देना होगा:

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  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC)
  • वोटर आईडी कार्ड (Voter ID)
  • डीएमसी (डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट)

इनमें से कोई एक दस्तावेज देना अनिवार्य होगा, जिससे यह सिद्ध हो सके कि व्यक्ति वास्तव में हरियाणा का निवासी है।

पहले आधार में करवाना होगा पता अपडेट

जिन नागरिकों का आधार कार्ड किसी अन्य राज्य का है, उन्हें सबसे पहले अपने आधार में पता अपडेट करवाना होगा। इसके बाद ही वे हरियाणा में फैमिली ID के लिए आवेदन कर सकेंगे। आधार अपडेट के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर (कॉमन सर्विस सेंटर) या UIDAI पोर्टल का सहारा लिया जा सकता है।

काम करने वाले लोगों को भी करवाना होगा एड्रेस अपडेट

अगर आप हरियाणा के किसी जिले में काम करते हैं और स्थानीय सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपके आधार कार्ड में वही जिला या राज्य का पता होना जरूरी है। सरकार की योजनाओं और सब्सिडी आदि का लाभ लेने के लिए अब यही नया मानक तय किया गया है।

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फैमिली ID का डेटा आधार से ही होगा लिंक

फैमिली आईडी पूरी तरह आधार से लिंक की जाती है, यानी आपके परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी UIDAI से सीधे सिस्टम में आती है। इसलिए अगर किसी सदस्य का पता हरियाणा से बाहर का है, तो वह उस परिवार की पहचान में शामिल नहीं किया जा सकेगा।

फैमिली ID में हो रहे हैं लगातार अपडेट

सरकार समय-समय पर फैमिली ID सिस्टम में नए फीचर्स और विकल्प जोड़ रही है। हाल ही में दो नए विकल्प और जोड़े गए हैं, जिससे नागरिक अपने दस्तावेजों को और सटीक ढंग से अपलोड कर सकें। इस तरह के अपडेट का उद्देश्य फैमिली ID को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है।

क्या है परिवार पहचान पत्र?

परिवार पहचान पत्र (FAMILY ID) हरियाणा सरकार की एक डिजिटल पहचान प्रणाली है, जिसके माध्यम से नागरिकों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, राशन, स्वास्थ्य सेवाओं और छात्रवृत्तियों जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। यह प्रत्येक परिवार के लिए एक यूनिक ID होती है, जो उनके सामाजिक-आर्थिक विवरण को सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज करती है।

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कैसे करें फैमिली ID के लिए आवेदन?

  • सबसे पहले अपने आधार कार्ड में पता अपडेट करवाएं।
  • उसके बाद https://meraparivar.haryana.gov.in पर जाएं।
  • “Apply for New Family ID” विकल्प चुनें।
  • आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें, जिनमें जन्म प्रमाण, SLC, वोटर कार्ड या DMC में से कोई एक शामिल हो।
  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से सत्यापन करें।
  • सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या मिल जाएगी, जिसके जरिए आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

कहां मिलेगी सहायता?

यदि आप आवेदन प्रक्रिया में किसी भी तकनीकी या दस्तावेज संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए माध्यमों से सहायता ले सकते हैं:

  • परिवार पहचान पोर्टल की हेल्पलाइन
  • नजदीकी CSC सेंटर
  • ब्लॉक कार्यालय
  • जिला ई-गवर्नेंस कार्यालय

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