रोडवेज बसों में 1000KM तक नही लगेगा बस किराया, बस बनवा ले ये खास डॉक्युमेंट Happy Card Yojana

Happy Card Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक सराहनीय पहल करते हुए हैप्पी कार्ड योजना की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी. आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा आवेदन कैसे करें और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी.

क्या है हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना?

हैप्पी कार्ड योजना की शुरुआत 7 मार्च 2024 को उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी. योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों खासकर अंत्योदय परिवारों को सस्ती और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए. योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा जो ई-टिकटिंग सिस्टम से जुड़ा होगा. इस कार्ड के माध्यम से वे हर साल 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे.

योजना से कितने लोगों को मिलेगा लाभ?

हरियाणा सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना का लाभ 22.89 लाख अंत्योदय परिवारों को मिलेगा जिनमें कुल मिलाकर 84 लाख से अधिक लोग शामिल हैं. हर परिवार के अधिकतम 6 सदस्यों को अलग-अलग कार्ड जारी किए जाएंगे.

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कितनी है हैप्पी कार्ड की फीस और लागत?

  • आवेदन शुल्क: ₹50 प्रति कार्ड
  • कार्ड निर्माण लागत: ₹109
  • वार्षिक रख-रखाव शुल्क: ₹79 (यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा)

इस प्रकार लाभार्थी को सिर्फ ₹50 का शुल्क देना होगा जबकि बाकी खर्च सरकार उठाएगी. इस योजना के लिए सरकार द्वारा करीब 600 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है.

योजना का लाभ किन बसों में मिलेगा?

यह कार्ड सिर्फ हरियाणा रोडवेज की बसों में ही मान्य होगा. इस योजना का लाभ किसी भी अन्य निजी या अन्य राज्य की बसों में नहीं लिया जा सकता.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो नीचे दिए गए मापदंडों पर खरे उतरते हैं:

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  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक के परिवार की सालाना आय ₹1 लाख 80 हजार या उससे कम होनी चाहिए.
  • आवेदक का नाम अंत्योदय परिवार सूची में शामिल होना चाहिए.
  • परिवार का परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य है.

जरूरी दस्तावेज क्या हैं?

हैप्पी कार्ड योजना के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • आधार कार्ड
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  • सबसे पहले जाएं: https://ebooking.hrtransport.gov.in
  • वेबसाइट के होमपेज पर “APPLY HAPPY CARD” विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब परिवार पहचान पत्र संख्या और कैप्चा कोड भरें.
  • फिर “SEND OTP TO VERIFY” बटन पर क्लिक करें.
  • OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा उसे वेरीफाई करें.
  • अब आपके सामने पूरे परिवार की डिटेल्स खुलेंगी.
  • उस सदस्य को चुनें जिसके लिए आप कार्ड बनवाना चाहते हैं.
  • फिर मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.
  • दोबारा कैप्चा कोड भरें और SEND OTP पर क्लिक करें.
  • OTP वेरीफाई करने के बाद “आवेदन करें” पर क्लिक करें.

15 दिनों के अंदर आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.

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योजना से जुड़ी मुख्य बातें

  • हरियाणा में गरीब परिवारों को फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा.
  • सालाना 1000 KM फ्री सफर का लाभ.
  • केवल ₹50 फीस में स्मार्ट कार्ड.
  • हरियाणा रोडवेज बसों में ही मान्य.
  • 600 करोड़ रुपये की लागत से योजना का संचालन.

योजना क्यों है खास?

हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना न केवल गरीब परिवारों को राहत देने वाली योजना है बल्कि यह सामाजिक समानता और आर्थिक सहयोग का प्रतीक भी है. इससे उन लोगों को काफी फायदा होगा जो रोजमर्रा की यात्रा का खर्च नहीं उठा पाते जैसे:

  • महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक
  • मजदूर और कामगार वर्ग
  • छात्रों
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक

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