Labor Welfare Scheme: पंजाब के निर्माण मजदूरों के लिए राज्य सरकार ने कई नई कल्याणकारी योजनाएं और सुधार लागू किए हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए नीतियों में बड़े बदलाव किए गए हैं. 2023-24 में 41 हजार से ज्यादा पंजीकृत मजदूरों को करीब 90 करोड़ रुपये की सहायता विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई है.
छात्रवृत्ति, अनुग्रह राशि और इलाज में आर्थिक मदद
इस राशि में से 45 करोड़ रुपये बच्चों की शिक्षा के लिए, 28 करोड़ रुपये अनुग्रह राशि, 11 करोड़ रुपये स्वास्थ्य बीमा और सर्जरी, और 85 लाख रुपये बालिका उपहार योजना के तहत दिए गए हैं. अब मजदूर निजी अस्पतालों में भी फ्री ऑपरेशन और सर्जरी करा सकेंगे.
चार महीने में 80 हजार आवेदनों का निपटारा
जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच 80 हजार लंबित मजदूर आवेदनों का समाधान किया गया है. पहले यह संख्या 1.10 लाख थी, जो घटकर 30 हजार रह गई है. यह कार्यवाही श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद की निगरानी में हुई है.
1.3 लाख मजदूरों को मिला मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर
अब तक 1 लाख 30 हजार मजदूरों और उनके परिवारों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया गया है. यह कदम मजदूरों के स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार का बड़ा प्रयास माना जा रहा है.
श्रम उपकर संग्रह में बना नया रिकॉर्ड
2024-25 में 287 करोड़ रुपये का श्रम उपकर एकत्र किया गया, जो पिछले चार वर्षों में सबसे ज्यादा है. 2021-22 में यह राशि 203.94 करोड़, 2022-23 में 208.92 करोड़ और 2023-24 में 180 करोड़ रुपये थी.
शगुन स्कीम में नियम बदले
अब शगुन योजना का लाभ लेने के लिए तहसीलदार से विवाह प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है. सिर्फ विवाह कराने वाले धार्मिक स्थान से प्रमाण पत्र और माता-पिता के स्व-सत्यापन फॉर्म से लाभ मिल सकेगा. इस योजना के तहत 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है.
मातृत्व लाभ और पुरुष श्रमिकों को नई सहायता
महिला मजदूरों को 21,000 रुपये और पुरुष मजदूरों को 5,000 रुपये की मदद दी जाती है. अब इस लाभ के लिए केवल बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा. पहले इसके लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य था.
विवाह योजना में दस्तावेज आसान
श्रम कल्याण बोर्ड की विवाह सहायता योजना में अब केवल धार्मिक स्थल का प्रमाण और फोटो देना पर्याप्त होगा. योजना के तहत 31,000 रुपये का लाभ मिलता है. साथ ही, मातृत्व योजना में आवेदन की अवधि बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक कर दी गई है.
मनरेगा मजदूरों को भी योजनाओं से जोड़ने की पहल
90 दिन से अधिक काम करने वाले मनरेगा मजदूरों को भवन निर्माण बोर्ड में पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इससे उन्हें भी बोर्ड की छात्रवृत्ति, बीमा, शादी सहायता जैसी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा.
रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब और आसान
मजदूरों के लिए फॉर्म नंबर 27 को आसान कर दिया गया है. ताकि वे इसे पंजाबी या हिंदी में खुद भर सकें. इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी.