CNG Vehicle Tax Exemption: मध्यप्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बाद अब फैक्ट्री फिटेड CNG गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. नए आदेश के अनुसार ऐसी गाड़ियों को लाइफटाइम व्हीकल टैक्स में 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. यह नीति सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के तहत लागू की गई है और एक साल की अवधि तक प्रभावी रहेगी.
छूट केवल फैक्ट्री फिटेड CNG वाहनों को मिलेगी
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल उन गाड़ियों को दी जाएगी जिनमें फैक्ट्री स्तर पर ही CNG किट फिट की गई हो. अगर किसी गाड़ी में बाद में किट लगवाई गई है, तो उसे इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा. पंजीकरण भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के दायरे में होना जरूरी है.
हाइब्रिड गाड़ियों को छूट नहीं
सरकार ने साफ किया है कि हाइब्रिड वाहनों, जिनमें CNG के साथ पेट्रोल या डीजल का विकल्प होता है, को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा. केवल पूर्ण रूप से फैक्ट्री फिटेड CNG वाहन ही इस नीति के अंतर्गत टैक्स छूट के पात्र होंगे.
परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश
मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर बताया है कि CNG गाड़ियों को 6 अलग-अलग श्रेणियों में बाँटा गया है. इसमें दोपहिया वाहन, तिपहिया, हल्के वाणिज्यिक वाहन, कार, मिनी बस और मालवाहक वाहन शामिल हैं. इन सभी पर टैक्स में 4% से 13% तक की छूट दी जाएगी. जो वाहन की श्रेणी और कीमत के अनुसार तय होगी.
10 लाख से 20 लाख से ऊपर की गाड़ियों को भी फायदा
सरकार की इस नई नीति के तहत 10 लाख से कम कीमत वाली गाड़ियों के साथ-साथ 20 लाख से अधिक मूल्य के CNG वाहनों को भी टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. इससे मध्यमवर्गीय परिवारों के साथ-साथ व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को भी सीधा फायदा मिलेगा.
ईको-फ्रेंडली नीति के तहत सरकार की पहल
यह छूट सरकार की पर्यावरण के प्रति जागरूक नीति का हिस्सा है. जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट दी गई थी. वैसे ही अब CNG वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण नियंत्रण और ईंधन विकल्पों में विविधता को प्रोत्साहित किया जा रहा है.