Free Plot Yojana 2025: हरियाणा सरकार ने एक और बड़ी जनकल्याणकारी योजना की शुरुआत की है. जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर BPL परिवारों को शहरी क्षेत्रों में पक्का घर उपलब्ध कराना है. मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत अब 1.80 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों को 30 गज का प्लॉट दिया जाएगा.
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि केवल प्लॉट ही नहीं. बल्कि घर बनाने के लिए ₹2.50 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. इससे राज्य के हजारों परिवारों को अपना आशियाना बनाने में मदद मिलेगी.
रोहतक समेत 16 शहरों में मिलेंगे प्लॉट
इस योजना की शुरुआत रोहतक जिले से हो चुकी है और सरकार ने इसे कुल 16 शहरों में लागू करने का फैसला लिया है. योजना के तहत 15,696 प्लॉट वितरित किए जाएंगे. इन शहरों में शामिल हैं:
- रोहतक
- चरखी दादरी
- सिरसा
- फतेहाबाद
- हिसार
- झज्जर
- अंबाला
- रेवाड़ी
- करनाल
- जींद
- महेंद्रगढ़
- पलवल
- बहादुरगढ़
- जगाधरी
- सफीदों
- जुलाना
इन सभी शहरों में योग्य परिवारों को 30 गज का प्लॉट आवंटित किया जाएगा. ताकि उन्हें शहरी जीवन की मूलभूत सुविधाएं मिल सकें.
30 अप्रैल तक करना होगा आवेदन, जमा करनी होगी बुकिंग राशि
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है.
- आवेदन करते समय आपको ₹10,000 की बुकिंग राशि जमा करनी होगी.
- शेष राशि का भुगतान आप किश्तों में कर सकते हैं.
- यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसे सरकार ने सरल और पारदर्शी रखने का दावा किया है.
इस सुविधा से ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को आवेदन करने में आसानी होगी.
घर बनाने के लिए मिलेगा ₹2.50 लाख का अनुदान
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 (PMAY-U) से भी जोड़ा गया है. इसके तहत पात्र परिवारों को घर के निर्माण के लिए ₹2.50 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी.
- यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी.
- घर निर्माण की शुरुआत करने के लिए यह राशि एक बड़ी मदद साबित होगी.
- सरकार चाहती है कि कोई भी गरीब परिवार बिना छत के न रहे.
घुमंतू जातियों को मिलेगा विशेष लाभ
इस योजना की एक और खास बात यह है कि घूमंतु (Nomadic) जातियों के परिवारों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी. घूमंतु परिवार अक्सर स्थायी निवास से वंचित रहते हैं और इस योजना से उन्हें जीवन में स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी.
साइट प्लान भी ऑनलाइन उपलब्ध
रोहतक के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने जानकारी दी है कि योजना के तहत जिन स्थानों पर प्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. उनका नक्शा (Site Map) आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया गया है.
- इससे आवेदकों को यह पता चलेगा कि उन्हें किस क्षेत्र में प्लॉट मिलेगा.
- यह कदम योजना को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाता है.
आवेदन कहां और कैसे करें?
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार www.hfa.haryana.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन प्रक्रिया:
- पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना सेक्शन खोलें.
- ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें.
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. परिवार पहचान पत्र (PPP), आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि.
- ₹10,000 की बुकिंग राशि ऑनलाइन जमा करें.
- आवेदन सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें.
योजना से जुड़े सवालों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी
यदि आवेदन करते समय कोई समस्या आती है या योजना से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए, तो आप हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, हरियाणा के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
0172-3520001
यह योजना क्यों है खास?
- रोजगार और शिक्षा तक बेहतर पहुंच के लिए शहर में रहना जरूरी होता है, जो अब संभव होगा.
- गरीब परिवारों को पक्का घर मिलना उनके जीवन स्तर को सुधारने का सीधा उपाय है.
- इससे झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग स्थायी घर में रह सकेंगे.
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से भी यह योजना बड़ी राहत है.