Traffic Challan माफ कराने का सुनहरा मौका, 10 मई को लोक अदालत में पेंडिंग चालान निपटाएं

Traffic Challan: आज के डिजिटल युग में सड़क पर वाहन चलाते समय यदि कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता, तो ऑनलाइन चालान अपने आप जनरेट हो जाता है. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चालान मिलने के बावजूद उसे समय पर नहीं भरते. कई बार उन्हें नोटिस भी मिल चुका होता है. लेकिन फिर भी चालान लंबित रहता है.

दिल्ली लोक अदालत में मिलेगा चालान निपटाने का अवसर

अगर आपका भी कोई पुराना ट्रैफिक चालान बकाया है, तो अब आपके पास एक बेहतरीन मौका है उसे निपटाने का. दिल्ली में 10 मई 2025 को लोक अदालत का आयोजन हो रहा है. जिसमें 1 जनवरी 2025 तक के सभी ट्रैफिक चालान निपटाए जा सकेंगे. इस अवसर पर जुर्माने में राहत मिलने की संभावना भी रहती है.

ऑनलाइन टोकन लेना जरूरी

लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए पहले टोकन बुक करना अनिवार्य है.

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  • टोकन बुकिंग 5 मई 2025 से शुरू हो चुकी है.
  • इसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से ऑनलाइन लिया जा सकता है.
  • बहुत से लोगों को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है. इसलिए यह प्रक्रिया जानना जरूरी है.

ऑनलाइन टोकन बुकिंग की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चालान निपटाने के लिए ऑनलाइन टोकन इस तरह बुक करें:

  • सबसे पहले https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाएं.
  • Token Registration पेज पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें.
  • वाहन नंबर, चेसिस नंबर या इंजन नंबर दर्ज करें और सबमिट करें.
  • कैप्चा कोड भरें, इसके बाद सभी लंबित चालान आपके सामने होंगे.
  • Print के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अब कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय स्लॉट चुनें.
  • इस प्रिंट को अपने साथ लेकर अदालत में उपस्थित होना अनिवार्य है.

10 मई को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलेगी लोक अदालत

यह लोक अदालत 10 मई 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी. चालान निपटाने के लिए आपको अपने निर्धारित समय पर अदालत में उपस्थित होना होगा. साथ ही ऑनलाइन बुक किया गया टोकन और चालान की प्रति साथ ले जाना जरूरी है.

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