Free Scooty Scheme: राजस्थान सरकार ने दिव्यांग युवाओं के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 2500 विशेष योग्यजन (दिव्यांग) युवाओं को निशुल्क स्कूटी देने की घोषणा की है. यह योजना उन दिव्यांगों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के उद्देश्य से लाई गई है जो या तो पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रकार के रोजगार में लगे हुए हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को 15 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा.
पढ़ाई या रोजगार से जुड़े दिव्यांग होंगे पात्र
इस योजना के अंतर्गत केवल वही दिव्यांग युवा पात्र होंगे जो किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हों या किसी रोजगार से जुड़े हों. इसके अलावा आवेदनकर्ता को चलने-फिरने में अक्षम होना चाहिए. यानी, केवल उन्हीं दिव्यांगों को योजना में शामिल किया जाएगा जिन्हें चलन-निःशक्तता (Locomotor Disability) हो और जो स्वतंत्र रूप से सफर करने में असमर्थ हैं. यह पहल उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने का मौका देगी और आने-जाने की परेशानी को भी दूर करेगी.
आवेदन की अंतिम तारीख और पोर्टल की जानकारी
राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. इच्छुक आवेदक www.sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जाकर SIMS DSAP सेक्शन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2025 है. इसलिए सभी पात्र दिव्यांग युवाओं को समय रहते आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन करना चाहिए.
पात्रता से जुड़ी जरूरी शर्तें
इस योजना के तहत स्कूटी प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.
- कम से कम 40% या उससे अधिक की चलन-निःशक्तता (Locomotor Disability) होनी चाहिए. जिसका प्रमाण मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र से होना आवश्यक है.
- पढ़ाई या रोजगार से जुड़े होने का प्रमाण आवश्यक है. जैसे कॉलेज का प्रमाण पत्र या रोजगार का प्रमाण पत्र.
- यदि विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी.
- अगर पेंशन नहीं मिल रही है, तो आवेदक के परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आय प्रमाण पत्र आवेदन तिथि से 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए.
- ड्राइविंग लाइसेंस की स्वप्रमाणित प्रति भी जरूरी है.
जरूरी दस्तावेजों की सूची
ऑनलाइन आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी:
- आधार कार्ड
- जनाधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण-पत्र
- 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र (आयु प्रमाण)
- पढ़ाई या रोजगार से जुड़ा प्रमाण-पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
- दिव्यांगता को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाला हालिया फोटो
- ड्राइविंग लाइसेंस की सेल्फ अटेस्टेड प्रति
- पेंशन पीपीओ (यदि लागू हो)
आवेदन प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
इस योजना में आवेदन करना बहुत ही सरल है. लेकिन इसके लिए कुछ स्टेप्स को ध्यानपूर्वक पूरा करना होगा:
- जनाधार कार्ड में सभी दस्तावेजों की जानकारी अपडेट कराना जरूरी है.
- www.sso.rajasthan.gov.in पर जाकर लॉगिन करें.
- SIMS DSAP पोर्टल पर जाएं और “Free Scooty for Disabled Youth” विकल्प चुनें.
- मांगी गई जानकारी भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
- आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले सावधानीपूर्वक जांचें.
- आवेदन में गलती रह जाने पर अंतिम तिथि के 15 दिन बाद तक सुधार किया जा सकता है.
योजना का उद्देश्य और संभावित लाभ
राजस्थान सरकार की यह पहल सिर्फ एक स्कूटी वितरित करने की योजना नहीं. बल्कि यह दिव्यांग युवाओं को स्वावलंबन, शिक्षा, रोजगार और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का एक माध्यम है. इससे ऐसे हजारों युवा लाभान्वित होंगे. जो आज भी दैनिक आवागमन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं.
- कॉलेज या कार्यस्थल तक पहुंचने में आसानी
- समय और पैसे की बचत
- मानसिक रूप से आत्मनिर्भरता की भावना का विकास
- सामाजिक समावेशन में योगदान
दिव्यांगों के लिए सरकार की अन्य योजनाओं से जुड़े लाभ
यह योजना राज्य सरकार की ‘सशक्त राजस्थान, समावेशी समाज’ की सोच को दर्शाती है. इससे पहले भी सरकार दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं चला चुकी है जैसे:
- दिव्यांग पेंशन योजना
- अनुदान आधारित तिपहिया वाहन योजना
- छात्रवृत्ति योजना
- शिक्षा सहायता कार्यक्रम
अब स्कूटी योजना से यह प्रयास और मजबूती पा रहा है.