900 से ज्यादा होटल-क्लब पर मंडराया खतरा, पुलिस क्लीयरेंस के बिना नहीं मिलेगा आबकारी लाइसेंस Club Restaurant License Rule

Club Restaurant License Rule: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने शहर में शराब परोसने वाले होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंट्स को चेतावनी दी है कि वे पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) को अगले पांच दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करें. अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

900 से अधिक एचसीआर लाइसेंसधारी अब तक नहीं दे सके PCC

सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 900 होटल, क्लब और रेस्टोरेंट (HCR) ऐसे हैं. जिन्होंने अब तक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है. जबकि ये सभी प्रतिष्ठान शराब परोसने का कार्य कर रहे हैं.

PCC जमा करना कानूनी रूप से अनिवार्य

दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 की धारा 13 के अनुसार HCR श्रेणी के हर लाइसेंसधारी को लाइसेंस जारी होने के 30 दिनों के भीतर पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रबंधकों या मालिकों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो.

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फरवरी में दिया गया था पहला निर्देश

सरकार द्वारा फरवरी 2025 में ही पहला आदेश जारी कर PCC जमा करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद कई प्रतिष्ठानों ने अब तक इसका पालन नहीं किया. जिससे विभाग को अब सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी करनी पड़ी.

पुलिस सत्यापन क्यों है जरूरी?

PCC का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शराब परोसने वाले स्थानों के मालिक या संचालक आपराधिक पृष्ठभूमि से न हों और इन स्थलों का संचालन कानूनन सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से किया जाए. यह कदम शहर की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है.

समयसीमा खत्म होते ही होगी कार्रवाई

आबकारी विभाग ने साफ किया है कि यदि कोई एचसीआर लाइसेंसधारी पांच दिनों के भीतर PCC जमा नहीं करता, तो उसके खिलाफ लाइसेंस निरस्त करने सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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