Note Exchange Rules 2025: रोजमर्रा की खरीदारी के दौरान अकसर नोट कट-फट जाते हैं या नमी से गीले होकर खराब हो जाते हैं. दुकानदार भी ऐसे नोट लेने से मना कर देते हैं. लेकिन इन नोटों को फेंकने की बजाय आप उन्हें RBI के नियमों के अनुसार बैंक में जाकर बदल सकते हैं.
क्या होता है सोइल्ड नोट और कैसे बदले?
गंदे, हल्के कटे या पुराने नोटों को “सोइल्ड नोट” कहा जाता है. ऐसे नोट किसी भी कमर्शियल बैंक में आसानी से बदले जा सकते हैं. खास बात यह है कि बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है. यदि नोट की स्थिति संतोषजनक है, तो बैंक तुरंत नया नोट देगा या रकम खाते में जमा करेगा.
म्यूटिलेटेड नोट की परिभाषा और प्रक्रिया
अगर नोट अधिक फटे हुए हैं या कुछ हिस्सा गायब है. लेकिन वाटरमार्क, सीरियल नंबर जैसे सुरक्षा फीचर स्पष्ट हैं, तो ऐसे नोट “म्यूटिलेटेड” माने जाते हैं. इन्हें भी RBI के Note Refund Rules के तहत मान्यता प्राप्त बैंक शाखाओं में जमा किया जा सकता है.
जले और चिपके नोटों का क्या होगा?
अगर नोट पूरी तरह से जले, चिपके या नष्ट हो गए हैं, तो ये सामान्य बैंक शाखा में नहीं बदले जा सकते. ऐसे नोटों को RBI के Issue Offices में भेजा जाता है. जहां विशेषज्ञ जांच के बाद मुआवजा तय करते हैं.
बैंक में नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया
सोइल्ड और म्यूटिलेटेड नोट किसी भी कमर्शियल बैंक की शाखा में बदले जा सकते हैं. चाहे ग्राहक का उस बैंक में खाता हो या नहीं. बैंक कर्मी RBI गाइडलाइन के अनुसार नोट की जांच करके उसे एक्सचेंज करते हैं. पात्र पाए जाने पर समान मूल्य का नया नोट दिया जाता है.
एक बार में कितने नोट बदले जा सकते हैं?
RBI के अनुसार एक बार में अधिकतम 20 नोट और कुल मिलाकर ₹5,000 तक के नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं. यदि इससे अधिक मूल्य के नोट बदले जाते हैं, तो बैंक नोट अपने पास रखकर राशि खाते में जमा करता है. ₹50,000 से अधिक के मामलों में प्रक्रिया लंबी हो सकती है.
नोट बदलते समय किन बातों का रखें ध्यान?
- यदि कोई बैंक नोट बदलने से मना करे तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
- नोट पर टेप या स्टेपल न लगाएं, जैसी स्थिति हो वैसे ही दें.
- ₹1 से ₹20 तक के नोट बदलने पर कोई शुल्क नहीं लगता.
- ₹50 से ₹500 तक के बहुत ज्यादा खराब नोट पर न्यूनतम शुल्क लग सकता है.
- कोई भी बैंक सोइल्ड नोट बदलने से मना नहीं कर सकता.