लग ही गई Chandigarh में ये सख्त पाबंदी, ना मानने वालों 10000 रुपए का जुर्माना Chandigarh Strict Restrictions

Chandigarh Strict Restrictions: शहर में पालतू कुत्तों और कम्युनिटी डॉग्स के व्यवहार और देखरेख को लेकर महानगर निगम ने नया बायलॉज प्रस्ताव पास कर दिया है. इस प्रस्ताव के ज़रिए कुत्तों की संख्या से लेकर, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने और भोजन देने तक कई नए नियम लागू किए गए हैं.

पालतू कुत्तों पर नए नियम लागू

नए पेट एंड कम्युनिटी डॉग बायलॉज के अनुसार अब हर नागरिक को अपने पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही घर के क्षेत्रफल के आधार पर कुत्तों की संख्या तय कर दी गई है.

नए नियमों के अनुसार –

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  • 5 मरला या उससे कम घर में केवल 1 कुत्ता रखा जा सकेगा.
  • 5 से 12 मरला में अधिकतम 2 कुत्ते,
  • 12 मरला से एक कनाल तक में 3 कुत्ते (जिसमें से एक इंडी/मोंगरेल होना जरूरी),
  • एक कनाल से अधिक क्षेत्र वाले घर में 4 कुत्ते रखे जा सकेंगे. जिनमें दो इंडी कुत्ते रखना अनिवार्य होगा.

7 खतरनाक नस्लों पर पूरी तरह प्रतिबंध

शहर में 7 आक्रामक नस्लों के कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इनमें शामिल हैं:

  • अमेरिकन बुलडॉग
  • अमेरिकन पिट बुल
  • बुल टेरियर
  • केन कोरसो
  • डोगो अर्जेंटीनो
  • रॉटविलर
  • जापानी तोसा

अगर कोई इन नस्लों को पालता पाया गया, तो उस पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.

ग्रीन बेल्ट और पार्कों में कुत्तों को ले जाने पर रोक

नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अब सुखना लेक, रोज गार्डन, रॉक गार्डन, शांति कुंज, टैरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर पालतू कुत्तों को ले जाना प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले ग्रीन बेल्ट या ग्रीन एरिया में भी कुत्तों को ले जाने पर रोक रहेगी. पार्षदों का कहना था कि ऐसे क्षेत्रों में बच्चे भी आते हैं. जिससे डॉग बाइट के मामले बढ़ सकते हैं.

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डॉग ऑनर्स को देनी होगी लिखित अंडरटेकिंग

प्रस्ताव के अनुसार अब डॉग ऑनर को नगर निगम को एक लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी जिसमें यह स्पष्ट करना होगा:

  • वे दो से अधिक कुत्ते नहीं रखेंगे.
  • कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाते समय पट्टा (लीश) जरूर लगाएंगे.
  • यदि कुत्ता किसी को काटता है या नुकसान पहुंचाता है, तो उचित मुआवजा देना होगा.

स्ट्रे डॉग्स को कहीं भी खाना देने पर पाबंदी

अब कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं दे सकेगा. इसके लिए वार्ड स्तर पर आरडब्ल्यूए (RWA) और पार्षदों की सहमति से स्थान तय किए जाएंगे. जहां कुत्तों को खाना दिया जा सकेगा. इस कदम का उद्देश्य आवारा कुत्तों की भीड़ को सीमित स्थानों तक केंद्रित करना है ताकि शहर में स्वच्छता और सुरक्षा बनी रहे.

नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा

नगर निगम ने बताया कि यह ड्राफ्ट प्रस्ताव पहले आपत्तियों के चलते लटक रहा था. लेकिन अब इसे पारित कर दिया गया है. जल्द ही इसे नोटिफिकेशन के रूप में जारी कर लागू कर दिया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के अलावा कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

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