बिजली बिल डिफॉल्टरों को मिला आखिरी मौका, बिना दोबारा पंजीकरण 31 जुलाई तक भर सकेंगे बकाया Electricity Bill Defaulter

Electricity Bill Defaulter: बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। विद्युत विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना (OTS) 2024-25 के तहत डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को एक और अवसर दिया है। वे उपभोक्ता जिन्होंने योजना के अंतर्गत पंजीकरण तो कराया था लेकिन नियत समय में भुगतान नहीं कर पाए। अब वे 31 जुलाई 2025 तक बकाया जमा कर सकते हैं। यह निर्णय पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार द्वारा जारी निर्देशों के तहत लिया गया है।

OTS योजना में दो श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

विभाग ने डिफॉल्टरों को दो वर्गों में बांटा है:

  1. एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ता, जिन्होंने पंजीकरण कराया लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया।
  2. किश्तों में भुगतान करने वाले उपभोक्ता, जो समय पर किस्तें नहीं दे पाए।

इन दोनों श्रेणियों को एक बार फिर बिना नया पंजीकरण कराए बकाया चुकाने का अवसर दिया गया है।

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1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा भुगतान का मौका

वे उपभोक्ता जो 2024-25 में योजना में शामिल हुए थे लेकिन तय तारीख तक बकाया नहीं चुका सके, अब 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक भुगतान कर सकते हैं। उन्हें शेष राशि के साथ-साथ 1000 रुपये अथवा कुल छूट का 10 प्रतिशत (जो अधिक हो) भी जमा करना होगा।

OTS योजना की पृष्ठभूमि

OTS योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2024 से की गई थी। यह योजना तीन चरणों में चलाई गई, जिसमें कुल 10,815 उपभोक्ताओं ने एकमुश्त भुगतान के लिए और 1,763 उपभोक्ताओं ने किस्तों में भुगतान के लिए पंजीकरण कराया था। लेकिन इनमें से कई उपभोक्ता समय पर भुगतान नहीं कर सके।

उदाहरण से समझिए बकाया और छूट का गणित

मान लीजिए किसी उपभोक्ता पर ₹50,000 का बकाया है और उसे पहले 10% यानी ₹5,000 की छूट दी जानी थी। अगर वह डिफॉल्टर हो गया है तो अब उसे छूट के रूप में केवल ₹1,000 या ₹5,000 का 10% (जो अधिक हो) मिलेगा। यानी अब उसे ₹46,000 जमा करना होगा।

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बकाया जमा करने के ये हैं विकल्प

डिफॉल्टर उपभोक्ता किसी भी विद्युत उपकेंद्र, खंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, कैश काउंटर, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि या मीटर रीडर के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा, बिजली विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी दी गई है।

फिर से मौका क्यों दिया गया?

OTS योजना के अधीन वे उपभोक्ता जो पंजीकरण कराने के बावजूद भुगतान नहीं कर सके। अब 31 जुलाई तक बिना नया पंजीकरण कर बकाया चुकता कर सकते हैं। यह निर्णय उन उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने और वसूली बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।

विभागीय अधिकारी ने क्या कहा?

अधीक्षण अभियंता विद्युत, श्याम नारायण के अनुसार “OTS योजना 2024-25 में शामिल वे सभी उपभोक्ता जिन्होंने भुगतान नहीं किया और डिफॉल्टर हो गए। उन्हें एक बार फिर मौका दिया गया है। वे 31 जुलाई तक भुगतान कर सकते हैं और योजना के लाभ ले सकते हैं।”

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