पंजाब में जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, शादी और धार्मिक कार्यक्रमों में पटाखों पर पूरी तरह बैन Strict Order

Strict Order: पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के निर्देशों पर राज्य के विभिन्न जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट अभ्यास कराए जा रहे हैं. इन गतिविधियों का उद्देश्य जनता को आपातकालीन स्थितियों, विशेषकर युद्ध जैसी संभावनाओं के लिए मानसिक और व्यवहारिक रूप से तैयार करना है.

समारोहों में पटाखे चलाने पर रोक

अमृतसर, मोगा और कपूरथला जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों ने शादी, धार्मिक और उत्सव कार्यक्रमों के दौरान पटाखे चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. प्रशासन का मानना है कि ऐसे आयोजनों में आतिशबाजी से उत्पन्न शोर से डर और अफरातफरी का माहौल बन सकता है. जिससे कानून-व्यवस्था पर असर पड़ने का खतरा है.

नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत लिया गया निर्णय

प्रशासन ने यह फैसला नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की पाबंदियां सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए जरूरी हैं.

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कपूरथला में आईएएस अमित कुमार पांचाल का सख्त फैसला

कपूरथला के जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार पांचाल (IAS) ने विशेष रूप से आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले में 5 जुलाई 2025 तक किसी भी शादी या सार्वजनिक समारोह में आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी. यह आदेश सभी नागरिकों और आयोजकों के लिए अनिवार्य रूप से लागू है.

शोर से डर और भ्रम की स्थिति

प्रशासन का कहना है कि पटाखों की आवाज से सामान्य नागरिकों में डर और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है. जिससे सुरक्षा एजेंसियों को असली खतरे और फर्जी घटनाओं में फर्क करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में किसी आपात स्थिति से निपटना और मुश्किल हो सकता है.

5 जुलाई तक लागू रहेगा यह आदेश

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है और 5 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा. इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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