एक और सरकारी छुट्टी हुई रद्द, जारी हुआ सरकारी नोटिस Public Holiday Cancelled

Public Holiday Cancelled: हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 30 अप्रैल 2025 को मनाए जाने वाले अक्षय तृतीया पर घोषित राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holiday) को रद्द कर दिया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पहले गलती से अक्षय तृतीया को राजपत्रित अवकाश की सूची में शामिल कर लिया गया था, जिसे अब आंशिक संशोधन के तहत रद्द कर दिया गया है।

पहले जारी हुई थी छुट्टी की अधिसूचना

26 दिसंबर 2024 को हरियाणा सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी, उसमें अक्षय तृतीया के दिन यानी 30 अप्रैल को राजपत्रित अवकाश का जिक्र था।

  • सरकारी कर्मचारियों को उस दिन छुट्टी मिलने की उम्मीद थी।
  • विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों ने भी उस दिन अवकाश मानते हुए अपनी आंतरिक तैयारियां शुरू कर दी थीं।

लेकिन अब ताजा आदेश के बाद स्थिति बदल गई है और सभी सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान, और अन्य सरकारी प्रतिष्ठान 30 अप्रैल को सामान्य रूप से खुले रहेंगे।

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क्यों रद्द किया गया अक्षय तृतीया का अवकाश ?

मानव संसाधन विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि:

  • पहले जारी अधिसूचना में गलती से अक्षय तृतीया को राजपत्रित अवकाश घोषित कर दिया गया था।
  • यह एक अनजानी त्रुटि थी, जिसे अब सुधारा गया है।
  • सरकार ने समय रहते स्थिति को स्पष्ट कर दिया ताकि कोई भ्रम न रहे।

इस फैसले से सरकारी कार्यों में व्यवधान नहीं आएगा और सामान्य दिनों की तरह सभी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

सरकारी कार्यालय और संस्थान रहेंगे खुले

अब 30 अप्रैल को:

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  • हरियाणा के सभी सरकारी कार्यालय सामान्य समय पर खुलेंगे।
  • सभी विद्यालय, कॉलेज, और विश्वविद्यालय भी संचालित होंगे।
  • पब्लिक डीलिंग से जुड़े दफ्तर जैसे कि राजस्व कार्यालय, श्रम विभाग, परिवहन विभाग, आदि भी कार्यरत रहेंगे।

सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय आना अनिवार्य रहेगा, और छुट्टी के लिए सामान्य प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा।

कर्मचारियों और छात्रों के लिए क्या है नई व्यवस्था ?

  • कर्मचारी जो पहले से 30 अप्रैल को छुट्टी मान रहे थे, उन्हें अब अपने कार्यालय में हाजिर रहना होगा।
  • स्कूल-कॉलेजों में पहले से तय परीक्षाएं, कक्षाएं और अन्य कार्यक्रम यथावत होंगे।
  • किसी भी प्रकार का सरकारी अवकाश लाभ इस दिन नहीं मिलेगा।
  • छुट्टी के इच्छुक कर्मचारी निजी अवकाश (CL/EL) का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले से आवेदन करना अनिवार्य रहेगा।

क्या निजी संस्थानों पर भी लागू है यह आदेश ?

  • सरकारी आदेश मुख्य रूप से सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए है।
  • निजी संस्थानों, कंपनियों और फैक्ट्रियों में छुट्टी की घोषणा प्रबंधन के विवेक पर निर्भर करेगी।
  • अधिकतर निजी कार्यालय भी सरकारी तिथि अनुसार ही अपने संस्थानों को संचालित करते हैं, इसलिए संभावना है कि निजी दफ्तर भी खुले रहेंगे।

अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व बना रहेगा

हालांकि सरकारी अवकाश रद्द कर दिया गया है, लेकिन:

  • अक्षय तृतीया का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बना रहेगा।
  • लोग इस दिन सोना-चांदी खरीदने, पूजा-पाठ करने, और दान-दक्षिणा जैसे कार्यों में हिस्सा लेंगे।
  • विभिन्न धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा और अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।

लेकिन सरकारी छुट्टी न होने के कारण श्रद्धालुओं को अपने कार्यस्थल की जिम्मेदारियों के बीच समय निकालकर धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना होगा।

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क्या करें अगर छुट्टी की जरूरत हो ?

यदि कोई कर्मचारी 30 अप्रैल को छुट्टी लेना चाहता है, तो उसे:

  • अपने वरिष्ठ अधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर
  • निजी अवकाश (CL) या अर्जित अवकाश (EL) के तहत छुट्टी लेनी होगी।
  • बिना सूचना के अनुपस्थिति पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है।

इसलिए योजना बनाते समय कार्यालयीन नियमों का पालन करना जरूरी है।

भ्रम से बचें सही जानकारी रखें

हरियाणा सरकार ने अक्षय तृतीया पर छुट्टी को लेकर जो भ्रम की स्थिति थी, उसे समय रहते दूर कर दिया है।

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  • अब 30 अप्रैल 2025 को सभी सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
  • लोग अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार पर्व मना सकते हैं, लेकिन कामकाजी दिन होने के कारण दफ्तर में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
  • सरकार ने इस कदम के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि गलतियों को समय पर सुधारना भी प्रशासनिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।

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